नाबालिग के बलात्कारी को 10 साल की सजा, बयान से पलट गई पीडिता

10 year jail to raping minor
नाबालिग के बलात्कारी को 10 साल की सजा, बयान से पलट गई पीडिता
नाबालिग के बलात्कारी को 10 साल की सजा, बयान से पलट गई पीडिता

डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार किये जाने की एक घटना में न्यायालय द्वारा डीएनए रिपोर्ट को पुख्ता सबूत मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।
 

बयान से पलटी पीडिता
विशेष न्यायाधीश पन्ना अमिताभ मिश्रा की अदालत में चले इस प्रकरण में बलात्कार की घटना का शिकार हुई नाबालिग पीडिता एवं उसके परिजनों द्वारा घटना के संबंध में अपने बयान पलट दिये गये थे। नाबालिग पीडिता द्वारा न्यायालय में असत्य बयान दिये जाने की स्थिति प्रमाणित होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 344 के तहत पृथक से प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किये जाने का आदेश फैसले में दिया है।
 

क्या था मामला
बृजपुर थाने में पिता द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 12 मई 2018 को सुबह 8 बजे घर से गयी थी कि वह मजदूरी का पैसा लेने जा रही है। वह घर वापस नही लौटी, जिस पर बृजपुर थाने में गुमशुदा नाबालिग के मामले में आईपीसी की धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 19 मई को गुमशुदा नाबालिग आरोपी लौचन गोड़ पिता हीरा गोड़ उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम पुखरा थाना बृजपुर के साथ दस्तयाब की गयी। प्रकरण में आरोपी द्वारा नाबालिग को भगा ले जाने और उसके साथ बलात्कार किये जाने का मामला सामने आया जिस पर पुलिस द्वारा पीडिता और आरोपी का मेडीकल कराते हुये डीएनए जांच के लिये नमूने को एफएसएल सागर भेजा गया तथा आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 366, 376(2) तथा 5/6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला कायम किया गया तथा ब्लड सैम्पल से डीएनए जांच की रिपोर्ट एफएसएल सागर से प्राप्त की गयी। विवेचना में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण का विचारण न्यायालय अमिताभ मिश्रा विशेष न्यायाधीश न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से प्रवीण कुमार सिंह जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आहत एवं उसके परिजनों के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु डीएनए रिपोर्ट के आधार पर यह मामला पूर्णत: प्रमाणित है कि आरोपी लोचन गौड़ के द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार किया गया है। अभियोजन द्वारा  प्रस्तुत तर्को और न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर न्यायालय नें आरोपी लोचन गोंड़ को दोषी पाते हुये अभियुक्त लोचन गोड़ पिता हीरा गोड़ उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम पुखरा थाना बृजपुर को धारा 376(2) आईपीसी में 10 साल का कठोर कारावास और 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड धारा 366 आईपीसी में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड और 5/6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 363 आईपीसी में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

Created On :   31 Jan 2019 1:14 PM GMT

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