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बालिका से दुराचार करने वाले आरोपी को 10 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पांच वर्षीय बालिका से दुराचार के आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधीश के.जी. राठी ने 10 साल की जेल और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी का नाम भीमराव पांडुरंग भारस्कर (निवासी गायत्री नगर) है। उस पर पड़ोस की ही एक बालिका से दुष्कर्म का आरोप था। घटना 26 जुलाई 2018 की है।
दोपहर 2 बजे के करीब आरोपी ने बालिका को चिप्स दिलाने के बहाने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका रोती हुई घर पहुंची। परिजनों ने अस्पताल में बालिका का इलाज कराया, तब उन्हें सारा वाकया समझ आया था। बालिका की मां की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2) व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सत्र न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उसे दोषी करार दिया। मामले में सरकार की ओर से एड. कल्पना पांडे और एड. श्याम खुले ने पक्ष रखा।
Created On :   6 Aug 2021 4:15 PM IST