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बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर । एक बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी मनोज भिसे का अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 10 वर्ष सख्त कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के.जी. राठी ने उक्त मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को सजा सुनाई।
अश्लील वीडियो दिखाकर करता था दुष्कृत्य : जानकारी के अनुसार नंदनवन इलाके में वर्ष 2018 में आरोपी मनोज भिसे (45) ने 19 अक्टूबर 2017 से 10 अप्रैल 2018 के बीच एक बालिका को मकान की छत पर ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना के समय अपनी बेटी को खर्रा लाने भेज दिया था। पीड़ित बालिका घर में खेलने आई थी। आरोप है कि, आरोपी उसे अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। आरोपी ने पीड़ित बालिका के साथ किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर अलग-अलग समय में दुष्कर्म किया। इस मामले की नंदनवन थाने में शिकायत दर्ज कर पुलिस ने आरोपी मनोज भिसे को गिरफ्तार किया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपी मनोज भिसे का आरोप सिद्ध होने पर उसे कारावास की सजा सुनाई गई।
Created On :   13 July 2021 3:20 PM IST