तमिलनाडु सरकार ने सिनेमाघरों में 100% दर्शक क्षमता की अनुमति दी, केंद्र ने आदेश वापस लेने को कहा

100 percent occupancy in theatres is violation of MHA guidelines, Centre tells Tamil Nadu
तमिलनाडु सरकार ने सिनेमाघरों में 100% दर्शक क्षमता की अनुमति दी, केंद्र ने आदेश वापस लेने को कहा
तमिलनाडु सरकार ने सिनेमाघरों में 100% दर्शक क्षमता की अनुमति दी, केंद्र ने आदेश वापस लेने को कहा

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार को गाइडलाइन का पालन करने और उन्हें डाइल्यूट न करने के लिए कहा है। केंद्र ने तमिलनाडु सरकार के हालिया आदेश का हवाला दिया है जिसमें सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में 100% दर्शक क्षमता की अनुमति दी गई है।

तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राज्य सरकार का सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति देने का आदेश एमएचए के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। केंद्र ने अपनी गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन के बाहर केवल 50% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है। पत्र में कहा गया है कि राज्यों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी गाइडलाइन को किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं करना चाहिए।

बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने सिनेमाहॉलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी थी। एआईएडीएमके सरकार के इस कदम से करीब 9 महीने बाद सिनेमा हॉल पहले ही तरह सुचारू रूप से 100 प्रतिशत की दर्शक क्षमता के साथ चलने की स्थिति बनी थी। लेकिन राज्य सरकार के इस कदम से कोरोना के मामलों में इजाफा होने की आशंका थी जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्‍य सरकार से इस मंजूरी को वापस लेने को कहा है।

तमिलनाडु में अब तक कोरोना संक्रमण के आठ लाख, 22 हजार 370 मामले सामने आ चुके हैं। 8,02,385 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि राज्‍य में 12,177 लोग इस खतरनाक वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्‍य में एक्टिव केसों की संख्‍या इस समय 7808  है।

Created On :   6 Jan 2021 3:37 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story