जितेंद्र आव्हाड सहित 11 आरोपियों को मिली जमानत

11 accused including Jitendra Awhad got bail
जितेंद्र आव्हाड सहित 11 आरोपियों को मिली जमानत
महाराष्ट्र जितेंद्र आव्हाड सहित 11 आरोपियों को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की ठाणे कोर्ट ने विवियाना मॉल में "हर हर महादेव" फिल्म देख रहे दर्शकों के साथ मारपीट मामले में आरोपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व विधायक जितेंद्र अव्हाण अन्य 11 आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है। ठाणे पुलिस ने अव्हाण को शुक्रवार को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हे शनिवार को ठाणे की  कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने आव्हाण व अन्य आरोपियों की सात दिनों के पुलिस हिरासत की मांग की। किंतु कोर्ट ने पुलिस के इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया और आव्हाण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद आव्हाण ने जमानत के लिए आवेदन किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। 

जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आव्हाण व अन्य आरोपियों को 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। आव्हाण को जब कोर्ट में लाया गया तो वहां पर भारी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। जमानत मिलने के बाद राकांपा कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर खुशी मनाई।  इससे पहले आव्हाण को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान अव्हाण के वकील प्रशांत कदम ने न्यायाधीश के सामने दावा किया कि पुलिस ने उनके मुवक्किल को अवैध रुप से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है वह उनके खिलाफ बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल खुद जांच में सहयोग कर रहे थे और पुलिस स्टेशन भी गए थे। लेकिन वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जिस तरह से मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया वह पूरी तरह से अवैध है।

 पुलिस ने मेरे मुवक्किल को गिरफ्तारी के 72 घंटे पहले नोटिस भी नहीं दी है जो कि कानून के तहत जरुरी है। पुलिस ने इस मामले में नियमों के विपरीत जाकर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 7 लगाई है। वहीं सरकारी वकील अनिल नंदगिरी ने कहा कि इस मामले में पुलिस के पास आरोपी (आव्हाण) की संलिप्तता को दर्शानेवाले पर्याप्त सबूत है। इसलिए आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी अव्हाण समेत 11 आरोपियों को सशर्त जमानत प्रदान कर दी।  गौरतलब है कि सात नवंबर ठाणे के विवियाना मॉल में मराठी फिल्म "हर-हर महादेव"के शो दौरान आव्हाड के साथ पहुंचे राकांपा कार्यकर्ताओं ने फिल्म का प्रदर्शन रोकने के साथ फिल्म देख रहे एक दर्शक के साथ मारपीट भी की था। राकांपा का आरोप है कि इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर गलत ऐतिहासिक तथ्य पेश किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में आव्हाण व अन्य 11 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 141,143,146, 149, 323, 504, व महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (3), 135 व 7 के तहत मामला दर्ज किया था।
 
गिरफ्तारी का आदेश देने वाले डीसीपी राठोर का तबादला
इस बीच विधायक आव्हाड की गिरफ्तारी का आदेश देने वाले ठाणे के डीसीपी विनय राठोड का तबादला कर दिया गया है। उन्हें ट्रैफिक विभाग में भेजा गया है। 

 

Created On :   12 Nov 2022 7:48 PM IST

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