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मनपा के 12 कर्मचारी बर्खास्त, बैक डोर एंट्री बताकर मनपा आयुक्त ने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगरपालिका के 12 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इन नियुक्तियों को बैक डोर एंट्री बताते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने को लेकर मनपा में हड़कंप मचा है। कार्यमुक्त करने का आदेश जारी होने की भनक लगते ही कर्मचारियों ने रोष जताया है।
रद्द हुई थीं नियुक्तियां
गौरतलब है कि मनपा मेंे भर्ती घोटाला होने की जांच के बाद 2 फरवरी 2002 को 106 कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं। उसके बाद 11 नवंबर 2010 को 89 कर्मचारियों को बहाल किया गया था। उस मामले में अन्य 17 कर्मचारियों को 3 अगस्त 2019 को बहाल किया गया था। उन्हीं में से 12 कर्मचारियों को अब बर्खास्त किया गया है।
न्यायालय ने भी नियुक्ति रद्द करने को कहा था
12 कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने संबंधी आदेश में उल्लेख है कि न्यायालय ने भी इन नियुक्तियों को रद्द करने को कहा था। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 17 मार्च 2001 को दिए निर्णय में साफ किया था कि बैक डोर से मनपा में नियुक्त कर्मचारियों को नियमित न किया जाए। इस मामले में अडतानी समिति ने न्यायालय में रिपोर्ट पेश की थी। उसे 30 जनवरी 2002 को उच्च न्यायालय ने स्वीकृत किया था। तत्कालीन आयुक्त ने 23 मई 2018 को राज्य सरकार को भेजे पत्र में कहा था कि इन कर्मचारियों को नियमित करना उचित नहीं होगा।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।