मासोद के चौरसिया स्टोन इंडस्ट्रीज के संचालक पर 12.97 करोड़ का जुर्माना

मासोद के चौरसिया स्टोन इंडस्ट्रीज के संचालक पर 12.97 करोड़ का जुर्माना
अवैध उत्खनन मासोद के चौरसिया स्टोन इंडस्ट्रीज के संचालक पर 12.97 करोड़ का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, अमरावती। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्रांतर्गत मासोद स्थित चौरसिया स्टोन इंडस्ट्रीज नामक गिट्टी खदान में अवैध रूप से गौण खनिज का उत्खनन करने के मामले में अपर जिलाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी की अदालत ने गिट्टी खदान के संचालक नीलेश देवीदयाल चौरसिया पर 12 करोड़ 97 लाख 74 हजार 737 रुपए का जुर्माना लगाया है। 

बता दें कि मौजा परसोडा व मौजा मासोद में नीलेश चौरसिया की गिट्टी खदान है। इन दोनों गिट्टी खदान में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ के जरिए उत्खनन होने की शिकायत बडनेरा के विधायक रवि राणा ने की थी। इसके बाद नागपुर के भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय के उपसंचालक कार्यालय के सर्वेयर की ओर से 5 व 6 जनवरी को नापजोख की गई थी। मासोद और परसोडा के 3 गिट्टी खदान में 10 हजार ब्रास गिट्टी (क्रश मटेरियल) जमा कर बिक्री के लिए रखा गया था। मौजा परसोड़ा के गट नंबर 43, 20, 22 और 12 में बिना लाइसेंस व अग्रिम राशि अदा किए बिना करते हुए 19 450.65 ब्रास गौण खनिज जमा कर रखा गया था।

इन सभी माल का प्रति ब्रास 2 हजार रुपए के मुताबिक तीन गुना जुर्माना व 2 प्रतिशत आयकर सहित कुल 12 करोड़ 97 लाख 74 हजार 737 रुपए जुर्माना होता है। इस प्रकरण की सुनवाई अपर जिलाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी की अदालत में हुई। आखिरकार गिट्टी खदान के संचालक नीलेश चौरसिया को इस प्रकरण में अवैध रूप से गौण खनिज का स्टॉक रखने के मामले में 25 अगस्त 2022 को जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए गए। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जुर्माने की रकम तत्काल राजस्व विभाग में जमा कर चालान रसीद कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर 60 दिन के भीतर विभागीय अायुक्त कार्यालय मेंं अपील दायर की जा सकती है। 
 

Created On :   3 Sept 2022 5:02 PM IST

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