गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट पहुंची 14 साल की रेप पीड़ित बच्ची

14-year-old girl reached High Court for abortion permission - was raped
गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट पहुंची 14 साल की रेप पीड़ित बच्ची
गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट पहुंची 14 साल की रेप पीड़ित बच्ची

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दुष्कर्म का शिकार एक 14 साल की बच्ची ने 22 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस नाबालिग बच्ची की याचिका पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने जेजे अस्पताल के अधीष्ठता को बच्ची की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है। नियमानुसार 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है लिहाजा नाबालिग बच्ची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि एक निजी अस्पताल में जांच के दौरान बच्ची के गर्भवती होने की जानकारी मिली है। याचिका में बच्ची व उसकी मां ने गर्भपात के लिए रजामंदी दर्शायी है। 

अवकाशकालीन न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने जेजे अस्पताल के डीन को बच्ची की जांच के लिए मेडिकल विशेषज्ञों की टीम बनाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि टीम में बच्ची के समोपदेशन के लिए एक काउंसिलर को भी शामिल किया जाए। न्यायमूर्ति ने मेडिकल विशेषज्ञों की टीम को 28 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट में टीम को स्पष्ट करना होगा कि क्या नाबालिग बच्ची को गर्भपात की अनुमति देना उचित होगा। न्यायमूर्ति पीड़िता को अस्पताल की ओर से दिए गए समय पर हाजिर रहने को कहा है।

गौरतलब है कि मानखुर्द पुलिस इस मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2),506(2) व पास्को कानून की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इस बीच एक दूसरी 37 वर्षीय महिला ने 25 सप्ताह के भ्रूण में विसंगति होने का दावा करते हुए गर्भपात की अनुमति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने इस महिला की जांच के लिए जेजे अस्पताल को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है और 28 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। 

Created On :   26 Dec 2018 12:43 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story