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हारे 141 विधायक अब पेंशन के लिये आवेदन कर रहे हैं

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पिछली यानि चौदहवीं विधानसभा के 141 विधायक ताजा विधानसभा आम चुनाव में हार गये हैं और अब वे विधानसभा सचिवालय में धीरे-धीरे आकर पेंशन के लिये आवेदन कर रहे हैं। अभी तक कुल 22 हारे हुये विधायक पेंशन पाने के लिये आवेदन कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान पन्द्रहवीं विधानसभा का गठन हो चुका है। इसमें 90 विधायक पहली बार चुनकर आये हैं जबकि 89 विधायक ऐसे हैं जो पिछली विधानसभा में भी विधायक थे। 51 विधायक ऐसे हैं जो पहले कभी विधायक रहे थे। इस प्रकार, पिछली विधानसभा के 141 विधायक ऐसे हैं जो ताजा चुनाव हार गये हैं। अब ये हारे विधायक भी विधानसभा सचिवालय आ रहे हैं तथा पेंशन प्राप्त करने के लिये आवेदन कर रहे हैं। अब तक कुल 22 हारे हुये विधायक पेंशन हेतु आवेदन कर चुके हैं। विधानसभा सचिवालय ने इनके लिये नये विधायकों की तरह अलग से काउन्टर नहीं बनाया है बल्कि इन हारे हुये विधायकों को सदस्य लेखा शाखा जाकर आवेदन करना पड़ रहा है। पूर्व राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भी अपना आवेदन जमा कराया है।
यह मिलती है पेंशन
पूर्व विधायक को जिसने पांच साल या इससे कम अवधि भी व्यतीत की है, उसे 20 हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। मृत्यु होने पर परिवार पेंशन का भी प्रावधान है जोकि 18 हजार रुपये प्रति माह है। पूर्व विधायक सरकारी अस्पताल में नि:शुल्क चिकित्सा की भी सुविधा है तथा उसे 15 हजार रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा पूर्व विधायक को रेल में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी वातानुकूल श्रेणी में नि:शुल्क यात्रा के कूपन भी दिये जाते हैं। यदि कोई पूर्व विधायक विधानसभा के एक से अधिक कार्यकाल में भी विधायक रहा है तो उसे प्रति वर्ष 800 रुपये प्रति माह की वृध्दि कर पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार परिवार पेंशन में भी हर साल 500 रुपये प्रति माह की वृध्दि की जाती है। इस समय विधानसभा सचिवालय करीब साढ़े छह सौ पूर्व विधायकों को प्रति माह पेंशन का भुगतान कर रहा है।
Created On :   29 Dec 2018 11:54 AM IST