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स्कूल ऑफ स्कॉलर्स को लौटाने होंगे पैरेंट्स से वसूले 1.44 करोड़

डिजिटल डेस्क, नागपुर। निजी स्कूलों में मनमाना शुल्क वसूली को शिक्षा उपसंचालक ने करारा झटका दिया है। स्कूल ऑफ स्कॉलर्स को दो वर्ष में विद्यार्थियों से वसूले गए अतिरिक्त शुल्क 1 करोड़, 44 लाख, 93 हजार 127 रुपए लौटने के आदेश जारी किए हैं। शहर के अन्य स्कूल भी रडार पर हैं। उपसंचालक के आदेश से निजी स्कूल संचालकों में खलबली मच गई है। स्कूल ऑफ स्कॉलर्स में मनमाना शुल्क वसूली को लेकर जागरूक पालक समिति ने 4 दिसंबर 2019 को सरकार से और विद्यार्थियों के पालकों ने 1 जनवरी 2020 को शिक्षा उपसंचालक से शिकायत की थी। प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर 2 सितंबर 2020 को एक जांच कमेटी गठित की गई। कमेटी ने स्कूल की जांच कर 5 सितंबर 2020 को रिपोर्ट शिक्षणाधिकारी को सौंप दी। शैक्षणिक वर्ष 2016-2017 की विद्यार्थी संख्या उपलब्ध नहीं हो पाने से वर्ष 2017-2018 से अतिरिक्त शुल्क वसूली की आकलन रिपोर्ट दी गई।
शिक्षा राज्यमंत्री कडू ने लिया था जायजा
पालकों की शिकायतें मिलने पर शिक्षा राज्यमंत्री बच्चू कडू ने मुंबई में जायजा बैठक बुलाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग से जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे।
छह बिंदुओं पर हुई जांच
-वर्ष 2013-2014 से 2019-2020 तक विद्यार्थियों से कक्षावार वसूली गई फीस।
-वर्ष 2013-2014 से 2019-2020 तक कक्षावार विद्यार्थी संख्या।
-शुल्क विनमय अधिनियम-2011 के तहत पीटीए का गठन व बैठकों का ऑडियो/वीडियो रिकार्डिंग के सबूत।
-पीटीए सदस्य व कार्यकारी समिति पदाधिकारियों की जानकारी।
-प्रबंधन का नाम व कार्यकारी समिति पदाधिकारियों की जानकारी तथा संस्था की उपविधि कॉपी।
-वर्ष 2013-2014 से 2019-2020 का ऑडिट रिपोर्ट व तालमेल प्रमाणपत्र।
जांच की आंच अभी बाकी
वर्ष 2013-2014 से 2016-2017 की विद्यार्थी संख्या तथा वसूली गई फीस का रिकार्ड जांच समिति को स्कूल से उपलब्ध नहीं कराया गया। मुख्याध्यापक से रिकार्ड मिलने के बाद शेष 3 वर्ष की अतिरिक्त फीस वसूली का आकलन नहीं हो पाने से जांच की आंच अभी बाकी है।
शिक्षा उपसंचालक का पत्र मैनेजमेंट के पास भेज दिया है। मैनेजमेंट ही इस विषय पर निर्णय लेगा। इस विषय फिलहाल मैं कुछ भी नहीं बोल सकती।-रेखा नायर, प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स
Created On :   10 Feb 2021 11:00 AM IST