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नागपुर में 6 मंगल कार्यालयों से वसूला 1.89 लाख हर्जाना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। संक्रमण में सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे विवाह समारोह में जुट रही भीड़ पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने फिर से नियमों को सख्त कर दिया है। लॉन, मंगल कार्यालय और सभागृह में 50 लोगों की उपस्थिति और पूर्व अनुमति की शर्त लागू कर दी है। इस बीच लॉन, मंगल कार्यालयों को औचक निरीक्षण कर जांच भी शुरू कर दी। इन बंदिशों के बावजूद न बाराती खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे और न शादी वाले लगाम कस पा रहे हैं। ऐसे में लॉन, मंगल कार्यालयों में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं।
6 लॉन, मंगल कार्यालयों में नियमों का पालन नहीं होने से उनके खिलाफ 1 लाख 89 हजार रुपए का हर्जाना ठोका गया। इसमें वर्धा रोड, हिंदुस्तान कॉलोनी स्थित चंद्रमणि हॉल से 25 हजार रुपए, धरमपेठ स्थित कुसुमताई वानखेडे सभागृह से 10 हजार रुपए, वर्धमान नगर स्थित सातवचन लॉन से 15 हजार रुपए, एचबी टाउन स्थित होटल गोमती से 5 हजार रुपए, गोरेवाड़ा रोड स्थित श्याम लॉन से 25 हजार रुपए और केआरसी लॉन से 25 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस बीच तीन दिन में मनपा ने 267 लॉन, मंगल कार्यालय और सभागृह की जांच कर उनमें नियमों का पालन हो रहा है या नहीं? इसकी भी जांच की। हालांकि ज्यादातर में आयोजन नहीं मिले।
आयोजकों के सामने परेशानी
नवंबर के बाद कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आई है। ऐसे में लोगों ने बड़े पैमाने पर विवाह समारोह के आयोजन किए हैं। दो महीने पहले से इसके निमंत्रण कार्ड भी बांट दिए हैं। अचानक कोरोना संक्रमण में आई तेजी से नए नियम लागू होने से विवाह समारोह के आयोजकों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। निमंत्रण पत्रिका बांटने के बाद अब कैसे लोगों को न कहें? यह सवाल परेशान कर रहा है। ऐसे में जिन्हें निमंत्रण पत्रिका दी गई है, वे सभी शादियों में शामिल हो रहे हैं। जिस कारण नियमों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।