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खत्री, संभाजी स्टोन क्रेशर पर 2 करोड़ का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, अमरावती। अमरावती तहसील के मौजा पिंपल विहीर स्थित लाहाेरीमल खत्री स्टोन क्रेशर तथा मासोद स्थित संभाजी स्टोन क्रेशर इन दोनों ही संस्थाओं को कुल 2 करोड़ 1 लाख 33 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन दोनों ही संस्थाओं को संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी किए गए जांच के आदेश के तहत तैयार रिपोर्ट में क्षमता से अधिक खनन का दोषी पाए जाने को लेकर जुर्माना लगाया गया है। इस पूरे मामले में एक माह पूर्व विभागीय आयुक्त की ओर से खनिकर्म विभाग को काफी फटकार लगाई गई थी। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
दोनों ही संस्थाओं पर क्षमता से अधिक गौणखनिज खनन करने के संदर्भ में जुर्माने का जो आदेश जारी किया गया है, उसमे अतिरिक्त जिलाधीश रामदास सिध्दभट्टी की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र गौणखनिज उत्खनन नियम 2013 की धरा 79 के तहत कोई भी व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी या फिर सक्षम अधिकारी द्वारा नियम के तहत दी गई अनुमति से अधिक गौणखनिज नहीं कर सकता है। जबकि यह दोनों ही संस्थाएं वर्ष 2016 से 2017 के दौरान अतिरिक्त खुदाई की दोषी पाई गई हैं। संभाजी स्टोन क्रेशर को 46 हजार 218 ब्रास उत्खनन की अनुमति दी गई थी। जबकि इस कंपनी ने 3 हजार 401 ब्रास अतिरिक्त उत्खनन किया है। इसी तरह सुरेश लाहोरिमल खत्री स्टोन क्रेशर को कुल 45 हजार 929 ब्रास उत्खनन की अनुमति दी गई थी। जबकि उनके द्वारा 26 हजार 446 ब्रास अवैध उत्खनन किया गया है। खत्री स्टोन क्रेशर पर 26 हजार 454 ब्रास अवैध उत्खनन के लिए 99 लाख 36 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबकि संभाजी स्टोन क्रेशर पर 30 हजार 401 ब्रास अतिरिक्त उत्खनन के लिए 1 करोड़ 9 लाख 17 हजार रुपए जुर्माना निर्धारित किया गया है।
एक माह में देना होगा जुर्माना
मासोद व पिंपल विहीर गांव स्थित खदानों में अवैध उत्खनन करने के मामले में दोनों ही दोषी संस्थाओं को नोटिस जारी कर जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। एक माह में निधि राजस्व विभाग में जमा करानी होगी। - रामदास सिध्दभट्टी, अतिरिक्त जिलाधीश
15 अन्य संस्थाओं के खिलाफ भी कार्रवाई
क्षमता से अधिक उत्खनन के मामले में अमरावती तहसील की 15 से अधिक संस्थाओं को दोषी पाया गया है। इन संस्थाओं से कुल 25 करोड़ 88 लाख 73 हजार 700 रुपए वसूल करने हैं। जल्द ही इन सभी संस्थाओं को नोटिस जारी कर जुर्माने की राशि अदा करने के आदेश दिए जाएंगे। इस तरह की जानकारी खनिकर्म विभाग की ओर से प्राप्त हुई है।
Created On :   17 Feb 2022 2:07 PM IST