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सीबीआईसी से प्रमोशन मिले 2 महीने हुए, पोस्टिंग नहीं मिली

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने दिसंबर 2020 में जीएसटी एंड कस्टम्स के नागपुर समेत 928 अधिकारियों को सहायक आयुक्त के रूप में पदोन्नति दी, लेकिन इन अधिकारियों को अभी तक पोस्टिंग नहीं मिल सकी है। विभाग की तरफ से इन अधिकारियों को पहले 7 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अब सोमवार, 22 फरवरी से फिर 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दो महीने से अधिकारी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं।
पदोन्नत 928 अधिकारी इंतजार में
सीबीआईसी ने नागपुर समेत देश भर के 928 अधिकारियों को सहायक आयुक्त की पदोन्नति दी आैर शीघ्र ही पाेस्टिंग आदेश जारी करने की सूचना दी गई थी। जीएसटी के नियम-कानून व काम की भूमिका में काफी बदलाव आने से विभाग की तरफ से इन अधिकारियों को जनवरी 2021 में 7 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। विभाग की जयपुर स्थित एकेडमी की तरफ से यह विशेष प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया गया था। यह प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद यह माना जा रहा था कि, पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन सोमवार, 22 फरवरी से दूसरा ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू हो गया है। सुबह 10.30 से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में काफी जरूरी जानकारी, नियम-शर्तें व काम में अधिकारियों की भूमिका के बारे में बताया जा रहा है। इस बार मुंबई से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पोस्टिंग नहीं मिलने से अधिकारी पुरानी जगह पर ही जमे हुए हैं। पोस्टिंग का इंतजार कर रहे अधिकारियों की नजर सरकार की भूमिका पर टिकी हुई है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।