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अमरावती में दुष्कर्मी को 20 साल का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, अमरावती। नाबालिग से लैंगिक अत्याचार करने वाले आरोपी विलास रमेश निकोरे (29) को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश (2) वी.एस. गायके की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना नांदगांव खंडेश्वर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई 2017 को प्रकाश में आई थी। जानकारी के मुताबिक घटना वाले दिन पीड़िता शाम 5 बजे प्यास लगने से गांव में निकली दिंडी को छोड़कर घर पर जा रही थी तभी विलास निकोरे ने पीड़िता को अगवा कर लिया और अपने घर में ले जाकर उस पर जबरदस्ती लैंगिक अत्याचार किया। घटना की जानकारी घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपने माता-पिता को दी तब तत्काल उसी दिन नांदगांव खंडेश्वर थाने में शिकायत दर्ज की गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था।
पुलिस ने धारा 376 (2) (आई) व पोक्सो की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की। प्रकरण में जिला व सत्र न्यायाधीश (2) वी.एस. गायके की अदालत में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से अतिरिक्त सरकारी वकील एड. मंगेश श्रीधर भागवत ने कुल 5 गवाहों को परखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376 (2) (आई) के तहत 10 साल सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा दो माह अतिरिक्त कारावास और पोक्सो की धारा 4 के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजा आरोपी को भुगतना पड़ेगा। साथ ही अदालत ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को नुकसान भरपाई के रूप में मनोधैर्य योजना के तहत आर्थिक सहायता करने के आदेश भी पारित किए।
Created On :   7 May 2022 2:37 PM IST