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गुजरात में कोरोना के 20,574 मरीज, मौतों का आंकड़ा अब 1,280

हाईलाइट
- गुजरात में कोरोना के 20,574 मरीज, मौतों का आंकड़ा अब 1,280
डिजिटल डेस्क, गांधीनगर, 8 जून (आईएएनएस)। गुजरात में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा सोमवार को बढ़कर 1,280 तक जा पहुंचा। संक्रमण के कारण इस महीने की शुरुआत से ही रोजाना कम से कम 30 लोग दम तोड़ रहे हैं। राज्य में मृत्युदर 6.22 प्रतिशत आंका गया है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 20,574 हो गई है।
संक्रमण फैलने की रफ्तार का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीते पांच दिनों से हर दिन कम से कम 500 नए मामले सामने आते रहे हैं। थोड़ राहत की बात यह कि सोमवार को महज 477 नए मामले आए। जून के पहले हफ्ते में संक्रमितों की कुल संख्या में 3,300 मामले जुड़ गए।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अहमदाबाद में हर दिन कम से कम 250 से 300 तक पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं।राज्य में सोमवार को 4,603 जांच रिपोर्ट आईं, जिनमें 477 पॉजिटिव हैं। इन रिपोर्टो के मुताबिक अहमदाबाद में 346, सुरत में 48, वडोदरा में 35, सुरेंद्रनगर में 6, साबरकांठा व जामनगर में 5-5, गांधीनगर, अरावली, पंचमहल और जूनागढ़ में 4-4 और भावनगर में 3 तथा बनासकांठा, भरूच व नवसारी में 2-2 और मेहसाना, कच्छ, खेड़ा, गिर-सोमनाथ व अमरेली में संक्रमण का एक-एक मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सोमवार को 321 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिली। इसके साथ राज्य में संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों का आंकड़ा अब 13,964 हो गया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।