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कांग्रेस नेता बंटी पटेल समेत २२ नेता दोषमुक्त, सिर्फ तीन धाराओं में ५०० रुपए का अर्थदंड

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। चौरई के बहुचर्चित कालिख कांड में भोपाल की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल बाद फैसला दे दिया है। बुधवार को आए कोर्ट के निर्णय के अनुसार कालिख पोतने के आरोपी कांग्रेस नेता बंटी पटेल और पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह समेत सभी २२ आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं। १८ सितंबर २०२० को हुई चौरई एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोते जाने की घटना में २२ लोगों के खिलाफ धारा ३०७ और ३५३ समेत ११ धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय गुप्ता ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट ने जान से मारने की धमकी और कालिख पोतने के मामले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अवैध रूप से भीड़ इकट्ठा करने के मामले में तीन धाराओं में ५००-५०० रुपए अर्थदंड दिया है। मामले के एक आरोपी की वर्ष २०२१ में कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी।
खूब मचा था बवाल... राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर विरोध में उतर आए थे:
घटना के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर आरोप- प्रत्यारोप का दौर चला था। एसडीएम के पक्ष और घटना के विरोध में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी काम बंद कर विरोध जताया था। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ और संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था।
आरोपियों के व्यवसायिक ठिकानों पर भी हुई थी कार्रवाई:
विरोध बढऩे पर प्रशासन ने बंटी पटेल समेत ३ की गिरफ्तारी के साथ ही आरोपियों के व्यवसायिक ठिकानों पर कार्रवाई की थी। पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह का पंप सील कर दिया गया था। चौरई के एक नेता की दुकानों की नापजोख की गई थी। बंटी पटेल के क्रेशर को सील करने के साथ चांद में लॉन की नापजोख कराई गई थी।
जानिए... कालिख पोते जाने का पूरा मामला:
कांग्रेस नेता बंटी पटेल ने चांद व चौरई के गांवों में किसान यात्रा निकाली थी। अतिवृष्टि और फसलों की तबाही को लेकर वे यात्रा के समापन वाले दिन एसडीएम कार्यालय चौरई ज्ञापन देने गए थे। तभी एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोते जाने की घटना हुई थी। पुलिस ने एसडीएम की शिकायत पर कुल २२ लोगों के खिलाफ ११ धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। बंटी समेत ३ ने गिरफ्तारी दी थी। तब से मामला भोपाल की स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
Created On :   1 Dec 2022 5:03 PM IST