मानव तस्करी रोकने महाराष्ट्र में स्थापित होंगे 24 एटीएचयू

24 ATHUs to be set up in Maharashtra to stop human trafficking
मानव तस्करी रोकने महाराष्ट्र में स्थापित होंगे 24 एटीएचयू
मानव तस्करी रोकने महाराष्ट्र में स्थापित होंगे 24 एटीएचयू

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि वह मानव तस्करी को रोकने के लिए जिले में कहां-कहांएंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) स्थापित करेगी। अगली सुनवाई के दौरान हमें राज्य भर में स्थित कुल एटीएचयू की जानकारी दी जाए।  इससे पहले सरकारी वकील ने कोर्ट में हलफनामा पेश कर बताया कि सरकार पूरे राज्य में 24 एएचटीयू स्थापित करेगी। जो पूरे राज्य को कवर करेगी। मौजूदा समय में विभिन्न जिलों में 12 एएचटीयू हैं। इसके अलावा सरकार नए 24 एएचटीयू स्थापित करने की तैयारी में है।

देह व्यापार में धकेली गई महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था रेस्क्यू फाउंडेशन नामक संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिका में मुख्य रुप से संशोधित एंटी ह्यूमेन ट्रैफिकिंग कानून को कड़ाई से लागू करने की मांग की गई है। इस कानून में मानव तस्करी रोकने के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जो सिर्फ मानव तस्करी से जुड़े मामलों को देखेंगे। याचिका में कहा गया है कि सरकार को इन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कहा जाए। 

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार ने सहायक पुलिस आयुक्त, उप पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी के रुप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है। क्योंकि केंद्र सरकार के गृह विभाग के पास इन अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के जवाब की प्रतीक्षा कर रही है।  वहीं केंद्र सरकार की ओर सेपैरवी कर रहे वकील ने कहा कि उन्हें इस सिलसिले में निर्देश लेने के लिए वक़्त दिया जाए। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई के दौरान एएचटीयू की ताजा जानकारी देने को कहा और नए एएचटीयू कहां-कहां स्थापित किए गए इसका भी ब्योरा दिया जाए। जबकि केंद्र सरकार राज्य की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव की स्थिति के बारे में जानकारी दे। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 17 फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है। 
 

Created On :   30 Jan 2021 5:36 PM IST

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