हाईकोर्ट ने दी रिटायर्ड कर्मचारी को राहत, पेंशन में देरी पर राज्य सरकार पर लगा 25 हजार का जुर्माना

25,000 fine on state government on the delay giving pension
हाईकोर्ट ने दी रिटायर्ड कर्मचारी को राहत, पेंशन में देरी पर राज्य सरकार पर लगा 25 हजार का जुर्माना
हाईकोर्ट ने दी रिटायर्ड कर्मचारी को राहत, पेंशन में देरी पर राज्य सरकार पर लगा 25 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश के बावजूद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन व सेवानिवृत्ति के लाभ से वंचित किए जाने को लेकर राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन से वंचित किया जाएगा तो वह कैसे जीवित रहेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया था। इसके साथ ही अदालत ने प्रधान सचिव से न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी बताने को कहा था।

28 सितंबर 2018 को जस्टिस अभय ओक व जस्टिस एमएस सोनक की बेंच के आदेश के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कोर्ट में हाजिर हुए थे। उन्होंने बेंच के सामने कहा था कि हमने सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ प्रदान कर दिए गए हैं। इस बात को जानने के बाद बेंच ने कहा कि सेवानिृत्त के बाद कर्मचारी का वेतन बंद हो जाता है। ऐसे में यदि कर्मचारी को पेंशन से वंचित किया जाएगा तो वह कैसे जीवित रहेगा। यह बात कहते हुए बेंच ने देरी के लिए राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एसएन राजपूत के सेवानिवृत्ति के लाभ से जुड़ा है। महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मैट) ने राजपूत को इस मामले में राहत देने से मना कर दिया था। लिहाजा उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने साल 2017 में राज्य सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया था कि राजपूत को उनके सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ दिए जाए। करीब एक साल का समय बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने राजपूत को उनकी सेवानिवृत्ति से जुड़ा लाभ प्रदान नहीं किया था। लिहाजा उन्होंने अधिवक्ता एनवी बांदिवडेकर के माध्यम से हाईकोर्ट में फिर से न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की। याचिका के अनुसार वे साल 2001 में स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे पर उन्हें सेवानिवृत्ति से जुड़े पूरे लाभ नहीं मिले थे।

Created On :   13 Oct 2018 7:52 PM IST

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