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खुद 3 शादी करने वाले पति ने पत्नी पर क्रूरता का आरोप, कोर्ट ने खारिज की याचिका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पत्नी पर चरित्रहीनता और क्रूरता का आरोप लगाने वाले पति की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने नागपुर पारिवारिक न्यायालय के उस फैसले काे कायम रखा है, जिसमें निचली अदालत ने क्रूरता के आरोपों को खारिज करते हुए पत्नी को 5 हजार रुपए प्रति माह मेंटेनेंस देने के आदेश दिए थे। इस मामले में दोनों का विवाह जून 1989 को हुआ था।
अवैध संबंध के आरोप
पति का आरोप था कि उसकी पत्नी के दो पुरुषों के साथ अवैध संबंध थे। मई 1990 में उसने पत्नी को रंगेहाथ पकड़ा था। इसके बाद से ही दोनों अलग रहने लगे थे। इसके करीब 19 वर्ष बाद पति ने नागपुर पारिवारिक न्यायालय में इस आधार पर तलाक की अर्जी दायर की कि उसकी पत्नी उसके साथ क्रूरता कर रही है। इधर पत्नी ने भी मेंटेनेंस की अर्जी दायर की। इस प्रकरण में पारिवारिक न्यायालय ने फैसला दिया कि पति द्वारा पत्नी के चरित्र पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। पति कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे में कोर्ट ने पति की अर्जी खारिज की और आदेश दिए कि वह अपनी पत्नी को 5 हजार रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस अदा करे। पति ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
19 वर्ष बाद तलाक की अर्जी दी
हाईकोर्ट में जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो पत्नी ने यह साबित कर दिया कि पति ने कुल तीन विवाह किए। उसने इससे जुड़े प्रमाण भी प्रस्तुत किए, वहीं यह भी सफाई दी कि मई 1990 में पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के कारण उसके पति के साथ संबंध बिगड़े और वह अलग रहने लगी। हाईकोर्ट ने भी माना कि मई 1990 की कथित घटना के 19 वर्ष बाद पति ने तलाक की अर्जी दायर की। ऐसे में कहीं से भी पत्नी की चरित्रहीनता साबित नहीं होती, जिसके चलते पारिवारिक न्यायालय के आदेश को कायम रखा गया।
Created On :   6 April 2021 2:55 PM IST