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शिमला : नेशनल हाईवे-5 पर भूस्खलन, पांच मजदूर घायल
हाईलाइट
- हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास मेहली में भारी बारिश से नेशनल हाईवे-5 पर भूस्खलन के कारण पांच मजदूर घायल हो गए।
- घटना की सूचना के बाद पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे।
- भूस्खलन से शहर में सामान्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है।
डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास मेहली में भारी बारिश से मंगलवार को नेशनल हाईवे-5 पर भूस्खलन के कारण पांच मजदूर घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया। भूस्खलन से शहर में सामान्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है।
Five labourers injured in a landslide at National Highway-5 caused due to heavy rainfall in parts of Shimla. Police and Fire officials present on the spot. #HimachalPradeshpic.twitter.com/mnRhu6ENuH
— ANI (@ANI) July 18, 2018
फायर अधिकारी सोम प्रकाश ने कहा, "जब मैं इस स्थान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि यहां 5 मजदूर फंस गए थे। उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। सभी को आईजीएमसी भेजा गया है। "उन्होंने बताया कि पिछले दो तीन दिनों के दौरान भारी बारिश के चलते भूमि के स्तर में भूस्खलन हो गया है। खराब मौसम और ज्यादा बारिश हुई है जिससे यहां की जमीन नरम हो गई है।
वहीं भूस्खलन के कारण कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 18 मील के पास बंद हो गया है। बारिश के कारण मार्ग में यहां पहाड़ी से भारी मलबा आ गिरा है। इससे मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है। दूसरी तरफ सुबह मनाली के वाहणू पुल के पास भी भूस्खलन के कारण मार्ग बंद हो गया था। हालांकि यहां से मार्ग को बहाल कर दिया है, लेकिन 18 मील के पास अभी तक मार्ग बहाल नहीं हो पाया है। इस कारण पर्यटकों के सैंकड़ों वाहन मार्ग के दोनों ओर फंसे हुए हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।