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5 नए जजों की शपथ 8 जून को, हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक में होगा समारोह

- मप्र हाईकोर्ट के पांच नए जजों को 8 जून को सुबह 10.30 बजे चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
- शपथ ग्रहण समारोह हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा।
- केन्द्र सरकार ने 1 जून को अधिसूचना जारी कर संजय द्विवेदी
- अखिल कुमार श्रीवास्तव
- ब्रजकिशोर श्रीवास्तव
- राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और मो. फहीम अनवर को मप्र हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया है।
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के पांच नए जजों को 8 जून को सुबह 10.30 बजे चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने 1 जून को अधिसूचना जारी कर संजय द्विवेदी, अखिल कुमार श्रीवास्तव, ब्रजकिशोर श्रीवास्तव, राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और मो. फहीम अनवर को मप्र हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन से नियुक्ति का वारंट पहुंचने के बाद शपथ ग्रहण की तिथि निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि जज नियुक्त होने के पूर्व संजय द्विवेदी उप महाधिवक्ता, मो. फहीम अनवर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और अखिल कुमार श्रीवास्तव हाईकोर्ट में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एग्जाम के पद पर कार्यरत थे। ब्रजकिशोर श्रीवास्तव उज्जैन और राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव छतरपुर में जिला न्यायाधीश थे। पांच नए जजों की नियुक्ति होने के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 36 हो जाएगी। वर्तमान में हाईकोर्ट में 31 जज कार्यरत हैं।
एके शुक्ला होंगे रजिस्ट्रार जनरल
हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल एके शुक्ला होंगे। श्री शुक्ला वर्तमान में हाईकोर्ट में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ज्यूडीशियल के पद पर कार्यरत थे। मो. फहीम अनवर के हाईकोर्ट जज नियुक्त होने के बाद श्री शुक्ला को रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है।
पटवारी भर्ती परीक्षा से रोक हटी
हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने पटवारी भर्ती परीक्षा पर लगी रोक हटा दी है। जस्टिस विजय शुक्ला की एकल पीठ ने राज्य शासन को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए है। एकल पीठ ने भर्ती परीक्षा को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। छतरपुर निवासी दिव्यांग युवक राजकुमार अहिरवार की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पटवारी भर्ती परीक्षा में दिव्यांगों के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है। याचिका की प्रांरभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा में रोक लगा दी थी। इसकी वजह से 26 मई से सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया रोक दी गई थी। इसकी वजह से बड़ी संख्या में आवेदक परेशान हो रहे है। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने आवेदन दायर कर अनुरोध किया कि हाईकोर्ट की रोक की वजह से लगभग 9500 पदों के लिए आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया रूकी हुई है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने भर्ती परीक्षा में लगी रोक हटा दी है। राज्य शासन को भर्ती परीक्षा जारी रखने के निर्देश दिए है। भर्ती परीक्षा को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है। फिलहाल विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।
Created On :   5 Jun 2018 1:29 PM IST