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गंगा-जमुना के 5 अड्डे सील, देह व्यापार करने व करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। गंगा-जमुना परिसर में स्थित पांच अड्डों को पुलिस ने सील किया है। बस्ती में देह व्यापार होता था। परिसर से भले ही धारा 144 हटा दी गई है, लेकिन वहां देह व्यापार करने, करवाने तथा ग्राहकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। नागपुर में एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पुलिस आयुक्त अमितेशकुमार पत्रकारों से औपचारिक चर्चा करते हुए बोल रहे थे। पुलिस आयुक्त अमितेशकुमार ने एक माह पहले गंगा-जमुना बस्ती में धारा 144 लगाई थी।
परिसर से हटाई गई धारा 144 : कहा जा रहा था कि, परिसर के लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। लोग नहीं चाहते कि, वहां देह व्यापार हो। जिसके चलते बस्ती में आने वाले ग्राहकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही थी। बस्ती को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया था। इसको लेकर हो रही राजनीति से कुछ दिन पहले तनावपूर्ण माहौल भी हो गया था। इस बीच पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने नाटकीय घटनाक्रम के तहत परिसर से शुक्रवार को धारा 144 हटा दी।
सील अड्डों की संख्या बढ़कर हुई सात
पुलिस आयुक्त ने साफ िकया है कि, धारा भले ही हटा दी गई है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि बस्ती में दोबारा देह व्यापार होने देंगे। बता दें कि, शुक्रवार को ही परिसर के पांच अड्डों को सील किए जाने की जानकारी आयुक्त अमितेश कुमार ने चर्चा में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि, इसके पहले दो अड्डों को सील िकया गया था। अब पांच अड्डे सील करने के बाद सील अड्डों की संख्या कुल सात हो गई है। उन्होंने बताया कि, हालांकि परिसर में ऐसे 188 अड्डे हैं। वहां पर देह व्यापार होता था। बता दें कि, परिसर में देह व्यापार करने, करवाने वाले तथा ग्राहकों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
Created On :   4 Sept 2021 3:43 PM IST