कृषि औजार खरीदने 50 करोड़ का प्रावधान, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली

50 crores for purchase of agricultural tools- Cabinet approved scheme
कृषि औजार खरीदने 50 करोड़ का प्रावधान, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली
कृषि औजार खरीदने 50 करोड़ का प्रावधान, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में कृषि मशीनीकरण योजना को आर्थिक वर्ष 2018-19 से लागू करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने किया है। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। योजना के जरिए कृषि औजार- मशीन खरीदी के लिए लाभार्थी किसानों और कृषि औजार बैंक बनाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। राज्य के अल्प व अत्यल्प भूधारक किसानों सहित अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं को ट्रैक्टर खरीदी के लिए 35 प्रतिशत और अन्य यंत्र सामग्री के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जबकि दूसरे लाभार्थी किसानों को ट्रैक्टर के लिए 25 प्रतिशत और अन्य यंत्र सामाग्री के लिए 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। वहीं कृषि औजार बैंक बनाने के लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

कृषि औजार बैंक के तहत अनुदान का लाभ देने के लिए किसान उत्पादन संस्था व किसान समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के लिए पूरे खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। सरकार ने कहा है कि राज्य में 80 प्रतिशत किसान अल्प व अत्यल्प भूधारक हैं। इसलिए उन्हें मशीन और कृषि औजार खरीदी के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है। इसके मद्देनजर यह योजना किसानों के लिए मददगार साबित होगी। इस योजना से उच्च तकनीक आधारित कृषि मशीनरी का हब तैयार होगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों की आय साल 2022 तक दोगुना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न उपायों को लागू किया जा रहा है।

सरकार के मुताबिक खेती के काम के लिए मजदूरों की संख्या कम होती जा रही है। मजदूरों के अभाव में खेती का काम समय पर नहीं हो पा रहा है। मजदूरी दर में वृद्धि के साथ ही खेती पूरक अन्य साधन सामग्री का खर्च बढ़ा है। इसलिए किसानों को खेती से ज्यादा आय नहीं हो पाती। किसानों को आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के बदले में आधुनिक पद्धति से मशीनों के माध्यम से खेती करना जरूरी है। 

फिलहाल केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान समेत अन्य कार्यक्रमों के तहत मशीनीकरण का काम किया जाता है। लेकिन किसानों की मांग की तुलना में इन योजनाओं के जरिए कृषि औजारों की आपूर्ति करना संभव नहीं होता है। योजना के तहत ट्रैक्टर, गन्न काटने की मशीन, पॉवर ट्रिलर जैसे महंगे यंत्र नहीं खरीदी जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने स्वयं कृषि मशीनीकरण योजना लागू करने का निर्णय किया है। 

Created On :   29 Aug 2018 9:01 PM IST

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