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षड्यंत्र ऐसा जिसमें शामिल हुए 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, नागपुर। फर्जी हनी ट्रैप के किस्से तो अक्सर सुने जाते हैं, लेकिन यह एक अलग ही किस्सा है। बिजनेस व प्रोफेशन में स्पर्धा के चलते कोई किस तरह षड़यंत्रकारी बन जाता है, उसकी मिसाल है यह प्रकरण। नागपुर के फायर कालेज संचालक को महिला से अशोभनीय व्यवहार के मामले में फंसाने के प्रकरण का खुलासा हुआ है। पता चला है कि कॉलेज संचालक के पुराने दोस्त ने ही यह षड़यंत्र रचा था। पुराने मित्र ने न केवल अपनी बीवी को झूठ के खेल में मोहरा बनाया, बल्कि थानेदार स्तर के पुलिस अधिकारी को दलाल की भूमिका में साथ लिया। जांच के बाद पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र जाधव सहित उसके 6 सहयोगियों को पुलिस सेवा से निलंबित कर दिया गया है। पिंपरी चिंचवड के पुलिस आयुक्त कृष्णा प्रसाद ने सख्त तौर पर कहा है कि इस तरह पुलिस बे-जवाबदार होने लगे तो समाज कैसे चलेगा।
क्या है मामला
फायर सेफ्टी कॉलेज नागपुर के संचालक सुशांत कुमार को 19 अक्टूबर 2020 को चिंचवड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने पुणे के डाक्टर की पत्नी को पहचान के नाते पुणे के एम्पायर स्टेट में मिलने बुलाया और उसका विनयभंग, मारपीट कर धमकी दी। सुशांत की सहयोगी 22 वर्षीया कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि पुलिस थाने में हंगामा कर काम में बाधा डाली। सुशांत व उनकी सहयोगी कर्मचारी को येरवडा जेल में रखा गया था।
हकीकत यह थी
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।