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70 हजार रुपए की गाड़ी, 1.10 लाख का चालान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा आनन-फानन में कार्रवाई कर शहर की सड़कों पर दौड़ते 27 इलेक्ट्रिक वाहनों को जब्त कर लिया गया। इसमें नरेश छाबरानी का भी एक वाहन है। उन्होंने बताया कि बुधवार 25 मई को मेडिकल चौक स्थित एक चश्मे की दुकान के सामने उनकी इलेक्ट्रिक दोपहिया पार्क की गई थी। प्रादेशिक परिवहन विभाग के अधिकारियों को नरेश छाबरानी ने दलील दी कि जब वाहन चलाया ही नहीं जा रहा है, तो जब्ती की कार्रवाई क्यों की जा रही। इस दलील को दरकिनार कर प्रादेशिक परिवहन विभाग के अधिकारियों ने नरेश छाबरानी को 1.10 लाख रुपए दंड का चालान थमा दिया।
डीलर ने कहा-दंड भरने की आवश्यकता नहीं : नरेश छाबरानी के मुताबिक उनके वाहन की कीमत 70 हजार रुपए है। डेढ़ माह पूर्व उन्होंने सिरसपेठ स्थित सचिन बाइक्स नामक डीलर से इसे खरीदी थी। दोपहिया के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ भी नहीं की। जब इस मामले को लेकर वाहन डीलर से बात की तो बताया गया कि दंड भरने की जरुरत नहीं है। 4-5 दिन में अारटीओ के अधिकारी गाड़ी वापस कर देंगे। छाबरानी ने बताया कि वाहन खरीदते वक्त डीलर द्वारा बताया गया था कि इस वाहन का न तो पंजीकरण करना पड़ेगा, न ही वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी।
चर्चा...पंजीकरण कराने का यह दबाव है : कार्रवाई किस आधार पर की गई, अधिकारी भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। दलील दी जा रही कि इलेक्ट्रिक वाहनों की गति 25 किमी प्रतिघंटा से अधिक पाई गई थी, जिसकी वजह से इन वाहनों को जब्त किया गया। हकीकत यह है कि आरटीओ के अधिकारियों ने सड़क पर खड़ी बंद गाड़ी का भी चालान काट लिया। चर्चा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण कराने का दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की गई।
अगले दिन कार्रवाई रोक दी गई : गुरुवार 26 मई को प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को रोक दिया गया है। गुरुवार को एक भी इलेक्ट्रिक वाहन जब्त नहीं किया गया। अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को सड़कों पर कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन 25 किमी प्रतिघंटा से अधिक की रफ्तार से दौड़ता नहीं मिला, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं की गई।
रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई : प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा कुल 27 इलेक्ट्रिक वाहनों को जब्त किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि जिस इलेक्ट्रिक वाहन मेे 250 वॉट से अधिक क्षमता वाली बैटरी लगी है तथा जिस इलेक्ट्रिक वाहन की रफ्तार 25 किमी प्रतिघंटा से अधिक है व इस वाहन का प्रादेशिक परिवहन विभाग में पंजीकरण नहीं कराया गया है, केवल ऐसे ही इलेक्ट्रिक वाहनाें को जब्त किया जा रहा है। जब्त 27 इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीकी जांच की जाएगी। छेड़छाड़ करनेवाले वाहन निर्माता, डीलर अथवा धारक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
25 किमी से अधिक की रफ्तार वाले वाहनों का पंजीकरण करना होगा
नियमानुसार 25 किमी प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण करना अनिवार्य है। बगैर पंजीकरण दौड़ रहे ऐसे 27 वाहनों को जब्त किया गया है। इन वाहनों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। वाहन धारकों ने वाहनों का ऑल्ट्रेशन कर उसमें स्वीच लगाए हैं। साथ ही 250 वॉट से अधिक क्षमता वाली बैटरी लगाई गई है। इस छेड़छाड़ से वाहनों की गति में बदलाव आ गया है। हम इन वाहनों की तकनीकी जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट मिलने पर ही दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
-हर्षल डाके, एआरटीओ, नागपुर
कार्रवाई से कारोबार पर असर पड़ेगा
नरेश छाबरानी द्वारा हमसे जब गाड़ी खरीदी गई थी, तब हमने स्पष्ट बता दिया था िक लोअर स्पीड वाली गाड़ी का पंजीकरण करने अथवा इसे चलाने का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। बेनलिंग इंडिया नामक कंपनी द्वारा हरियाणा में यह गाड़ी तैयार की जा रही है। कंपनी के मुताबिक इस गाड़ी की रफ्तार 25 किमी प्रतिघंटा है। विशेष परिस्थिति में यह गाड़ी 35 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा इन गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई समझ से परे है। इस तरह की कार्रवाई से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के कारोबार पर असर पड़ेगा।
-जगदीश जुगेले, संचालक सचिन बाइक्स
Created On :   30 May 2022 8:18 PM IST