86409 हेक्टेयर जमीन झुडपी जंगल से निकालने के लिए सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट  

86409 hectares shrimp forest in six districts of east Vidarbha maharashtra
86409 हेक्टेयर जमीन झुडपी जंगल से निकालने के लिए सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट  
86409 हेक्टेयर जमीन झुडपी जंगल से निकालने के लिए सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट  

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पूर्व विदर्भ के छह जिलों में 86409 हेक्टेयर झुड़पी जंगल है। इस जमीन को झुडपी जंगल की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए सरकार शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट में योचिका दायर करेगी। पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा शनिवार को वन विभाग के मुख्यालय में मुख्य वन संरक्षक व वन अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद यह बात स्पष्ट हुई। नागपुर जिले में 17399 हेक्टेयर झुड़पी जंगल है। 

विदर्भ के ये भी जिले हैं शामिल
पूर्व विदर्भ में नागपुर समेत वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व चंद्रपुर शामिल हैं आैर इन छह जिलों में झुडपी जंगल के तहत हजारों हेक्टेयर जमीन फंसी हुई है। इनसे विकास कार्य प्रभावित होने के अलावा वन विभाग के लिए भी यह जमीन अयोग्य है। जिले के 17399 हेक्टेयर में से 3 हेक्टेयर से कम 6 हजार हेक्टेयर जमीन है। 1381 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। वनेतर इस्तेमाल के नीचे 10 हजार हेक्टेयर जमीन है। वन विभाग इन जमीनों पर कोई प्रबंधन नहीं करता। झु़ड़पी जंगल की जमीन का निपटारा करने के लिए भारत सरकार के अतिरिक्त वन महानिरीक्षक की अध्यक्षता में समिति बनी है। विभागीय आयुक्त नागपुर, राज्य के सहसचिव, केंद्र के अधिकारी इस समिति में हैं। वन विभाग के लिए अयोग्य 86 हजार हेक्टेयर जमीन को मुक्त करने का प्रस्ताव मंगाया गया है। नागपुर को छोड़ किसी जिले से इस संबंध में वन विभाग को प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई थी बैठक 
झुड़पी जंगल के संबंध में दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमआे) में बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में 86409 हेक्टेयर जमीन को झुडपी जंगल की श्रेणी से मुक्त करने का प्रस्ताव पेेश करने का निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था। समिति की रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार की है आैर उसी के आधार पर 86400 हेक्टेयर जमीन झुड़पी जंगल से मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इस संदर्भ में  विभागीय आयुक्त को निर्देश दिए गए  हैं।

Created On :   6 Oct 2018 6:01 PM IST

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