- दिल्ली: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सिंघू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली यहां पहुंची थी।
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एक दिन में 91 पुलिस कर्मी कोरोना संक्रमित, पाजिटिव जवानों की संख्या 2416 हुई

डिजिटल डेस्क, पुणे ।महाराष्ट्र पुलिस के जवान कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की चपेट में तेजी से आते जा रहे हैं। राज्य में एक साथ 91 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस बीमारी से संक्रमित जवानों की संख्या बढ़कर 2416 हो गई है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1421 है। 26 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस विभाग के आंकड़ों के अुनसार 22 मार्च से 31 मई की लॉकडाउन अवधि के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई। 86 घायल हुए हैं। इन अपराधों के लिए 835 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपातकालीन नंबर पर कोविड-19 से संबंधित कुल 98461 कॉल प्राप्त हुई।
कोरोना के डर से सोलापुर के उपमहापौर को पुलिस ने छोड़ा
पुणे में एक ही फ्लैट कई लोगों को बेचने के मामले में पुणे पुलिस ने सोलापुर के उपमहापौर राजेश काले को हिरासत में लिया था। लेकिन जांच के दौरान उसके खांसने व छींकने पर पुलिस ने जांच के लिए फिर से हाजिर रहने का नोटिस जारी कर छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार पुणे के पिंपले निलख परिसर में एक फ्लैट उपमहापौर काले द्वारा कई लोगों को बेचे जाने की सांगवी पुलिस थाने में शिकायत की गई थी। इस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच के लिए शुक्रवार को पुलिस ने काले को सोलापुर से हिरासत में लिया और देर रात पुणे लाया गया। यहां उसकी चिकित्सा जांच की गई। उस समय वह पूरी तरह स्वस्थ था। शनिवार को पूछताछ के दौरान वह खांसने और छींकने लगा। कोरोना के लक्षण समझकर पुलिस ने उसे फिर से जांच के लिए हाजिर रहने का नोटिस जारी कर छोड़ भी दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।