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93 हजार कृषि पंपधारकों पर गिर सकती है गाज

डिजिटल डेस्क, अमरावती। कृषि नीति के तहत मिलनेवाली 66 प्रतिशत माफी 31 मार्च तक ही है। इस सहूलियत का लाभ अभी तक जिले के 93 हजार 839 कृषिपंप धारकों ने नहीं लिया है। 31 मार्च के पूर्व बकाया बिल की 34 प्रतिशत रकम अदा नहीं की गई तो कृषि नीति की 66 प्रतिशत की सहूलियत उन्हें नहीं मिलेगी और उनके खिलाफ वसूली अभियान भी चलाया जाएगा। जिले के सभी कृषिपंप बकायादार किसानों को कृष नीति के तहत मिलनेवाली सहूलियत का लाभ मिलने के लिए महावितरण कंपनी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हंै। इसी के एक भाग के रूप में ग्राहकों को बिजली बिल दुरुस्ती के लिए जिले में तहसील निहाय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पथनाटय, सम्मेलन, ग्राहकों से संपर्क कर सहूलियतों की जानकारी दी जा रही है। जिले के 1 लाख 38 हजार 595 ग्राहकों के पास कृषि पंप के 1311 करोड़ रु. बकाया है।
महावितरण द्वारा घोषित की गई कृषि नीति के तहत 1311 करोड़ रु. में से 377 करोड़ रु. माफ किए गए हैं। साथ ही ब्याज और विलंब शुल्क 132 करोड़ व बिजली बिल दुरुस्ती समायोजन के 5 करोड़ रुपए माफ करने के बाद शेष 796 करोड़ सुधारित बकायादार ग्राहकों को 31 मार्च के पूर्व केवल 50 प्रतिशत अदा करना आवश्यक है। यानी ग्राहकों को 1311 करोड़ से केवल 396 करोड़ रुपए 31 मार्च के पूर्व अदा करने पर शेष बकाया राशि में माफी मिल सकती है। जिले के अब तक 6593 किसानों ने कृषि नीति का लाभ लेकर अपना बिजली बिल कोरा कर लिया है। इसी तरह जिले के 44 हजार 756 ग्राहकों ने कुछ निश्चित रकम भरकर कृषि नीति में सहभाग लिया है। लेकिन कृषि नीति के मुताबिक निश्चित रकम अदा किए किसानों को भी 31 मार्च के पूर्व बकाया शेष राशि अदा करना अनिवार्य है। तभी उन्हें कृषि नीति का लाभ मिल सकेगा। इस कारण निश्चित रकम अदा कर सहभागी हुए तथा सहभागी न हुए बकायदार ग्राहकों को 31 मार्च तक सहूलियत का लाभ उठाने का मौका दिए जाने से इसका लाभ लेने की अपील महावितरण कंपनी की तरफ से की गई है।
Created On :   25 March 2022 3:44 PM IST