- चुनाव आयोग की ओर से शाम 4.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
- दुनियाभर में अब तक कोविड से 25 लाख लोगों की मौत
- जीडीपी के आंकड़े आने से पहले टूटा शेयर बाजार, 1000 अंक लुढ़का सेंसेक्स
- इंदौर की सुंदरता को खराब करने वालों पर होगी एफआईआर
- जम्मू-कश्मीरः पाकिस्तान ने इस वर्ष 56 दिनों में 591 बार तोड़ा संघर्षविराम
94 कर्मचारियों काे 20 माह से नहीं दिया वेतन, मनोहरभाई पटेल कॉलेज पर कोर्ट की गाज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गोंदिया के मनोहरभाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज को अपने शिक्षक-कर्मचारियों के वेतन के 5 करोड़ रुपए एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में जमा करने के आदेश दिए हैं। कॉलेज प्रबंधन पर बीते 20 महीनों से अपने स्टाफ का पेमेंट न देने का आरोप है। कॉलेज के कुल 94 शिक्षक-कर्मचारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर कर अपनी व्यथा रखी है।
यह है पूरा मामला : याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी शिक्षा संस्था ने कुछ वर्षों पूर्व कॉलेज बंद करने के लिए नागपुर विवि के पास आवेदन किया था। विश्वविद्यालय ने इसे ठुकरा दिया था। इसके बावजूद कॉलेज ने वर्ष 2018 से अपने यहां विद्यार्थियों को प्रवेश देना बंद कर दिया, लेकिन कर्मचारी कॉलेज में आकर नौकरी करते रहे। जून 2019 से कॉलेज में कार्यरत 94 कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। इसके करीब 34 करोड़ रुपए हाईकोर्ट में बकाया हैं। मामले में गुरुवार को न्यायमूर्ति नितीन जामदार व न्या.अनिल किल्लोार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कॉलेज प्रबंधन ने 24 करोड़ रुपए देने की तैयारी दर्शाई। ऐसे में हाईकोर्ट ने संस्था को पहले 5 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करने को कहा। इस रकम से कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। याचिकाकर्ता की ओर से एड.राम परसोडकर ने पक्ष रखा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।