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नकली कीटनाशक बेचकर किसानों से की धोधाखड़ी, दो व्यापारियों पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इनमें दो गुजरात के व्यापारी हैं। बगैर लाइसेंस आरोपियों ने किसानों को कीटनाशक दवाएं बेचीं, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। डाॅ. योगीराज शेषराव जुमडे (तकनीकी अधिकारी, गुणवत्ता नियंत्रण कार्यालय, विभागीय कृषि सहायक संचालक, नागपुर विभाग) की शिकायत पर वाड़ी पुलिस ने आरोपियों पर धारा 420, 465, 467, 468, 471, 485, 486, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
ये हैं आरोपी
आरोपियों में मेसर्स गोविंद इंटरप्राइजेज, लावा नागपुर के मालिक हितेश सुरेश भद्दड तिलक नगर अंबाझरी, एम. एस. विलो वुड केमिकल प्रा. लि. वड़ोदरा गुजरात, एम. एस. श्री. जी टेस्टी साइड प्रा. लि. वड़ोदरा गुजरात व एम. एस. मेट्रिक्स चेमर्च प्रा. लि. 4 सी, 5, 4 एमआईडीसी बेलगांव के संचालक शामिल हैं।
यह है पूरा मामला
पुलिस सूत्रों के अनुसार, जून 2018 से सितंबर 2018 के दरमियान सोनबा नगर, खडगांव रोड, लावा, नागपुर निवासी हितेश भद्दड के पास कृषि विभाग ने सिर्फ कीटनाशक दवाइयों को बेचने का लाइसेंस दिया था। हितेश के पास कोई कीटनाशक उत्पाद बेचने का लाइसेंस नहीं था। यह बात जानते हुए भी हितेश ने एम.एस. विलो वुड केमिकल प्रा. लि. वड़ोदरा गुजरात व आरोपी एम.एस. श्री.जी टेस्टी साइड प्रा. लि. वडोदरा गुजरात के साथ मिलकर नकली कीटनाशक तैयार करने के लिए कच्चा माल अवैध तरीके से उपलब्ध कराया।
आरोपी एम. एस. मेट्रिक्स चेमर्च प्रा. लि. 4 सी, 5, 4 एमआईडीसी बेलगांव, उमरेड नागपुर ने हितेश के पास कीटनाशक बनाने का कोई लाइसेंस नहीं है, यह बात जानते हुए कीटनाशक उत्पादन करने में मदद की। इस आरोपी ने उत्पादन के साथ ही हितेश को बाॅटलिंग करके दिया। पांचवें आरोपी ने क्रिस्टल काॅप्स प्रोटेक्शन लि. नामक कंपनी की मिसाइल व बैलेस्टिक नामक नकली कीटनाशक तैयार किया और उसे बाजार में बेच दिया। पता चलते ही डा. जुमड़े ने कीटनाशक अधिनियम 1968 व 1971 का उल्लंघन कर आर्थिक लाभ कमाने वाले उक्त आरोपियों के खिलाफ वाड़ी थाने में शिकायत की। आरोपियों द्वारा शासन और किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला थाने में दर्ज किया गया है। वाड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Created On :   4 Oct 2018 11:12 AM IST