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उपजिलाधिकारी पर पति की हत्या का मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, यवतमाल। यवतमाल जिले में सहायक आयुक्त रह चुके पति की हत्या के आरोप में उपजिलाधिकारी पद पर कार्यरत पत्नी समेत 7 आरोपियों को नामजद किया गया है। मृतक सहायक आयुक्त का नाम शरदकुमार सुधाकर खंडालीकर (32) निवासी राजनगर नांदेड व आरोपी पत्नी जो यवतमाल जिले में उपजिलाधिकारी पद पर कार्यरत है, उसका मायके का नाम स्नेहा चंद्रशेखर उबाले और ससुराल का नाम स्नेहा शरदकुमार खंडालीकर (37) उपजिलाधिकारी यवतमाल है। इस हत्याकांड में अन्य 6 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। अन्य आरोपियों में उपजिलाधिकारी पत्नी का भाई अभिषेक चंद्रशेखर उबाले (30) जो मुंबई पुलिस में कार्यरत है, अशोक खोलंबे (56), उसकी पत्नी मनीषा अशोक खोलंबे (54), खोलंबे दम्पति का पुत्र अक्षय (30) यह सभी निवासी भगेरथी विहार सहकारी गृहनिर्माण संस्था पहली मंजिल आपटेवाडी, सिरसगांव, बदलापुर तहसील अंबरनाथ जिला ठाणे है। 6वां आरोपी कपिल सातपुते (33) और 7 वां आरोपी कपिल की पत्नी अंकीता (33) दोनों मुकुंदनगर, उल्हास नगर तहसील कल्याण, जिला ठाणे है।
मृतक के भाई सुरेंद्र खंडालीकर (25) ने आरोप लगाया है कि 25 अगस्त 2020 को पत्नी और अन्य 6 आरोपियों ने शरदकुमार को मानसिक, शारीरिक यातनाएं देकर उसकी हत्या की। इस मामले की शिकायत लोहारा थाने में देने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज नहीं करने पर मृतक के भाई को यवतमाल के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जे.जे.भंसाली के न्यायालय में अपराध दर्ज करवाने के लिए न्याय की गुहार लगानी पड़ी। जज भंसाली ने 18 फरवरी को सीआरपीसी 156 (3) के अनुसार दिए गए आदेशानुसार अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। पहले लोहारा पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का अपराध दर्ज किया था। मगर मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट के गहरे जख्म पाए गए थे। इस ओर लोहारा पुलिस की अनदेखी के चलते हत्या का मामला दर्ज नहीं हो रहा था। न्यायालय में जाने के बाद बुधवार देर रात यह अपराध दर्ज हुआ है। इन सभी आरोपियों को भादंवि की धारा 302, 34 में नामजद किया गया है।
पारिवारिक मनमुटाव के कारण हत्या
सहायक उपायुक्त पति की हत्या के मामले में पत्नी उपजिलाधिकारी समेत 7 को नामजद किया गया है। इस मामले में पत्नी और पति की पारिवारीक विषयों को लेकर अनबन चल रही थी। जिसके चलते पत्नी ने पति के खिलाफ भादंवि की धारा 498 में शिकायत दी थी। गत कई माह से दोनों विभक्त रह रहे थे। पारिवारिक मनमुटाव के कारण ही यह हत्या होने की आशंका जताई गई है। - दीपमाला भेंडे, थानेदार लोहारा पुलिस थाना
29 अगस्त को की थी शिकायत
इस मामले में मृतक के भाई सुरेंद्र ने 2020 में 29 अगस्त को लोहारा थाने में भाई की हत्या होने की शिकायत दी थी। उस समय आरोपी पत्नी यह रालेगांव की एसडीओ थी। शिकायत में दिए गए सातों आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश कर उसे अंजाम देने की बात कही गई थी। मगर लोहारा पुलिस ने अकस्मात मौत का मामला दर्ज कर हाथ खड़े कर दिए थे। जिससे न्यायालयीन आदेश के बाद यह हत्या का मामला बुधवार देर रात दाखिल हुआ है। इस मामले में मृतक के भाई की ओर से एड. इम्रान देशमुख ने पैरवी की। उन्हाेंने जज को बताया कि शरद की मौत प्राकृतिक नहीं थी। वह हत्या ही थी। जिसके लिए उन्होंने पोस्टमार्टम रिपार्ट में पाए गए गहरे जख्म के बारे में भी बताया। जिसके बाद जज ने यह मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
Created On :   19 March 2022 7:21 PM IST