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कंगना के खिलाफ दर्ज हुआ है राजद्रोह का मामला ,पासपोर्ट के लिए हाईकोर्ट पहुंची

डिजिटल डेस्क,मुंबई। पासपोर्ट के नवीनीकरण के मुद्दे पर बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कंगना का पासपोर्ट इस साल सितंबर महीने में खत्म हो रहा है। उन्हें फिल्म की शूटिंग के लिए हंगरी के बूडापेस्ट जाना है। कंगना को वहां 15 जून से 30 अगस्त तक ‘धाकड़’ फिल्म की शूटिंग करनी है। नियमों के मुताबिक विदेश जाने की इजाजत तभी मिलती है जब पासपोर्ट खत्म होने की अवधि वापसी के दिन से छह महीने से ज्यादा हो। लेकिन कंगना के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को देखते हुए पासपोर्ट प्राधिकरण ने कंगना के पासपोर्ट के नवीनीकरण पर आपत्ति जताई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने ठीक से पूरा विवरण नहीं दिया है और पासपोर्ट एथॉरिटी को मामले में पार्टी नहीं बनाया है। अदालत ने कंगना को याचिका में बदलाव की इजाजत दे दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जून को होगी। कंगना के वकील ने मामले की सुनवाई और जल्दी करने की अपील की लेकिन अदालत ने कहा कि यह सिर्फ फिल्म का मामला है, शूटिंग की तारीख को बदला जा सकता है। न्यायमूर्ति प्रसन्ना वारले और न्यायमूर्ति सुरेंद्र तावडे के खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी से पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार करने वाले आदेश की प्रति मांगी तो सिद्दीकी ने बताया कि अधिकारियों ने मुंह जबानी कहा कि वे पहले पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए एफआईआर खारिज करने के आदेश से जुड़ी हाईकोर्ट के आदेश की प्रति लाएं।
अभिनेत्री कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर महीने में बॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली सैयद ने कंगना और रंगोली के कथित आपत्तिजक ट्वीट और बयान के खिलाफ शिकायत की थी। कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस ने समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से साथ देशद्रोह के आरोप में आईपीसी की धारा 153(ए), 295(ए) और 124 (ए) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले को खारिज करने के लिए भी कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसके आधार पर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है। पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए दी गई अर्जी में कंगना ने अपने खिलाफ दर्ज इस मामले की जानकारी दी। जिसके बाद पासपोर्ट अधिकारियों ने अदालत के आदेश के बिना पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार कर दिया।
Created On :   15 Jun 2021 6:32 PM IST