इंटरकास्ट मैरिज करने वाले एक कपल को मिली हाईकोर्ट से राहत

A Coupled got relief From High Court in Inter cast Marriage
इंटरकास्ट मैरिज करने वाले एक कपल को मिली हाईकोर्ट से राहत
इंटरकास्ट मैरिज करने वाले एक कपल को मिली हाईकोर्ट से राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को अंतरजातीय विवाह के एक मामले की सुनवाई करते हुए युगल को राहत दी है। इस युगल ने अदालत से गुजारिश की थी कि, उनके बयान पुलिस उनके घर पर जाकर दर्ज करे। उनका कहना है कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है, जिसका विरोध हो रहा है। अदालत ने उनकी विनंती को स्वीकार करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि, वह उनका बयान उनके घर पर जाकर दर्ज करे। युवती के पिता का राजनीतिक संबंध है। वह उस पर दबाव बना रहे थे। 

सूत्रोें के अनुसार नागसेनवन परिसर में रहने वाले एक युवक से इंदोरा परिसर में रहने वाली युवती ने 16 नवंबर 2017 को विवाह पंजीयन कार्यालय में विवाह किया। विवाह के बाद युवती अपने घर में रहने लगी। 9 अक्टूबर 2018 को वह अपने पिता का घर छोड़कर पति के साथ रहने चली गई। पिता ने जरीपटका थाने में बेटी द्वारा घर से गहने व पैसे लेकर गायब होने की शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। युवती के पिता पुलिस पर काफी दबाव बना रहे थे। युवती के पति को डर सताने लगा कि उसे कहीं इस मामले में फंसा न दिया जाए। 

पीड़ित दंपति का आरोप है कि उन्हें पुलिस भी परेशान करने लगी, तब उन्होंने अदालत  में न्याय के लिए गुहार लगाई। उनकी अधिवक्ता नाजिया पठान ने अदालत काे बताया कि दोनों अपनी मर्जी से शादी करने के योग्य हैं, इसलिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है। उन्हें संरक्षण दिया जाए। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

Created On :   21 Oct 2018 5:50 PM IST

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