निकाह के महीने भर बाद ही पति ने फोन पर बोला तलाक, केस दर्ज

a husband says triple talaq to his wife on phone
निकाह के महीने भर बाद ही पति ने फोन पर बोला तलाक, केस दर्ज
निकाह के महीने भर बाद ही पति ने फोन पर बोला तलाक, केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट के तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक) पर रोक लगाने के बाद जहां एक ओर केन्द्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इसको लेकर नए कानून बनाने की तैयारी कर रही है लेकिन दूसरी ओर इससे जुड़े हुए मामले कम नहीं हो रहे हैं। 

हाल ही में हैदराबाद में एक महिला को उसके पति ने फोन कर के तलाक दे दिया। गौरतलब है कि अथिया बेगम का निकाह कुछ समय पहले शेख सरदार मजहर के साथ हुआ था। लेकिन निकाह के एक महीने बाद कुछ आपसी कहासुनी के बाद 13 नवंबर को शेख सरदार घर छोड़ कर चला गया और कुछ घंटों बाद उसने अपनी पत्नी अथिया बेगम को फोन कर तीन बार तलाक बोल कर तलाक दे दिया। पीड़िता अथिया ने बताया कि उसका पति उसके साथ नहीं रहना चाहता है क्योंकि शेख ने किसी और लड़की से निकाह कर लिया है। अथिया के अनुसार शेख सरदार को निकाह के पहले दो लाख रुपए और कुल 6 लाख का खर्चा हुआ है।

अथिया ने कुलसुमपुरा पुलिस स्‍टेशन में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने IPC की धारा 498-ए, 420 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है तीन तलाक पर रोक
गौरतलब है कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो मामले की सुनवाई करते हुए तीन तलाक के खिलाफ फैसला दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले में मुस्लिम पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को तीन तलाक देने पर रोक लगा दी गई थी।

एक बार में तीन तलाक यानी ट्रिपल तलाक 
इसमें पति एक ही बार में फोन, ईमेल, मैसेज या आमने-सामने में तलाक-तलाक-तलाक कहकर अपनी पत्नी से सम्बन्ध खत्म कर लेता है। इसके बाद भी दोनों के बीच पेच-अप तभी हो सकता है, जब हलाला की प्रक्रिया से गुजरे। इसे इस्लाम में तलाक-ए-बिद्दत कहा जाता है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था।

Created On :   21 Nov 2017 12:52 PM GMT

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