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कन्यादान योजना में कराई दूसरी शादी, सरपंच सहित दूल्हे को 4 साल का कारावास

डिजिटल डेस्क, कटनी। बड़वारा थानान्तर्गत ग्राम कांटी मेें दहेज के लिए पत्नी को प्रताडि़त करने के बाद सरपंच-सचिव की मिलीभगत से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दूसरी शादी रचाने के मामले पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय पंचम पर सत्र न्यायाधीश आरबी यादव ने आरोपी सहित सरपंच को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन के मुताबिक ग्राम कांटी निवासी श्रीराम कोल 30 वर्ष का विवाह रामबाई के साथ हिंदु रीति रिवाज से विधि विधान से हुआ था। पति श्रीराम कोल के द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार रामबाई को प्रताडि़त किया जा रहा था। पति के इस व्यवहार के कारण रामबाई खूब तनाव में रहती था।
इसी बीच श्रीराम कोल ने ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच बुद्धूलाल कोल और सचिव इंद्रभान रजक के साथ मिलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पुर्नविवाह के दस्तावेज तैयार कराते हुए 27 जून 2009 को विजयराघवगढ़ में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में रानी बाई कोल निवासी भदौरा से शादी कर ली। लेकिन उसकी यब चालाकी ज्या दा दिनों तक नही चली। शासन की योजना का लाभ पाने की मंशा से दूसरी शादी रचाने के बाद पहली पत्नी रामबाई ने इसकी शिकायत बड़वारा पुलिस में दर्ज कराई।पुलिस ने फौरन एक्शन लिया।
पुलिस ने आरोपी श्रीराम कोल के साथ ही सरपंच बुद्धुलाल कोल और सचिव इंद्रभान रजक के विरूद्ध धारा 420, 498 ए, 494/34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने मामले में श्रीराम कोल को धारा 494, 420 व सहआरोपी बुद्धूलाल कोल को धारा 420 के अपराध का दोषी पाया। न्यायालय ने श्रीराम कोल को धारा 494 व 420 के दोषसिद्ध अपराध पर 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास व क्रमश: 15 तथा 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। आरोपी बुद्धूलाल कोल को 4 वर्ष के कारावास और 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक केके पांडे ने पैरवी की।
Created On :   2 Aug 2018 1:16 PM IST