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पुलिसकर्मी से झगड़ने वाली महिला को नहीं मिली अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने पुलिस कांस्टेबल के साथ झगड़ा करनेवाली 49 वर्षीय आरोपी महिला को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। अतरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी महिला संगीता गुप्ता का कृत्य पुलिस दल के प्रति अनादर को दर्शाता है। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पाया कि महिला पुलिस कांस्टेबल योजना मेहर आरोपी की मदद के लिए पहुंची थी लेकिन आरोपी ने पुलिसकर्मी के साथ झगड़ना शुरु कर दिया। आरोपी महिला पर पुलिस कांस्टेबल को दात से काटने व झगड़ने का आरोप है। न्यायाधीश ने कहा कि अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे सरकारी अधिकारी पर हमला करना बेहद गंभीर बात है।
मामले से जुडी आरोपी न सिर्फ पुलिस के प्रति हिंसक हुई बल्कि उस पर हमला भी किया। दरअसल गुप्ता परिवार का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। विवाद को बढ़ता देख गुप्ता की बेटी ने पुलिस को फोन लगाया। इसके बाद जब पुलिस पहुंची तो गुप्ता को लगा कि पुलिस निष्पक्ष रुप से कार्रवाई नहीं कर रही है तो वह पुलिस कांस्टेबल मेहर से झगड़ने लगी। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल का पुलिस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। यह सब अचानक हुआ। इस प्रकरण में मेरे मुवक्किल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जाए। किंतु न्यायाधीश ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
Created On :   2 Jan 2021 5:46 PM IST