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बहुचर्चित साकीनाका दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया आरोपी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की दिंडोशी सत्र न्यायालय ने महानगर के बहुचर्चित साकीनाका में महिला के साथ बर्बर दुष्कर्म के मामले में एक 45 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराया है। जबकि एक जून को कोर्ट में आरोपी की सजा तय किए जाने को लेकर बहस होगी। इसी दिन सजा सुनाई जाएगी। आरोपी मोहन चौहान ने महिला के साथ एक वाहन में दुष्कर्म किया था। शुरुआती जांच में आरोपी द्वारा पीडिता के गुप्तांग में कथित रुप से लोहे की सरिया डालने का भी खुलासा हुआ था। अस्पताल में उपचार के दौरान पीडिता की मौत हो गई थी।
पुलिस ने इस घटना की जांच तेजी से पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ 18 दिनों के भीतर कोर्ट में आरोपपत्र दायर कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचसी शेंडे ने सोमवार को मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को सोमवार को महिला के साथ दुष्कर्म व हत्या के लिए मामले में दोषी ठहाराया। इसके साथ ही कहा कि हम एक जून को आरोपी की सजा तय किए जाने के मुद्दे को लेकर दलीलों को सुनेंगे। राज्य सरकार ने इस मामले की पैरवी के लिए अधिवक्ता राजा ठाकरे को विशेष सरकारी वकील नियुक्ति किया था। श्री ठाकरे ने अधिवक्ता महेश मुले के साथ मिलकर कोर्ट में पुलिस का पक्ष रखा।
Created On :   30 May 2022 7:29 PM IST