आरोपी हैनी बाबू की जमानत याचिका खारिज

Accused Hani Babus bail plea rejected
आरोपी हैनी बाबू की जमानत याचिका खारिज
भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामला आरोपी हैनी बाबू की जमानत याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी व दिल्ली विश्व विद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैनी बाबू के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। इससे पहले मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आरोपी हैनी बाबू को जमानत देने से मना कर दिया था। लिहाजा आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसे सोमवार को न्यायमूर्ति एनएम जामदार व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। 
सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पैरवी करनेवाले एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आरोपी के माओवादियों से कथित संबंध होने का दावा करते  हुए उसकी जमानत का विरोध किया था। इसके साथ ही दावा किया था कि आरोपी इस मामले की साजिश का हिस्सा था। जबकि आरोपी के वकील ने दावा किया था कि उनके मुवक्किल की इस पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। निचली अदालत की ओर से आरोपी को जमानत न देने का आदेश खामीपूर्ण है। इस प्रकरण में आरोपी की भूमिका को दर्शानेवाले एनआईए के पास कोई सबूत नहीं है। आरोपी हैनी बाबू को इस मामले में एनआईए ने जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया  था। आरोपी को फिलहाल नई मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया है। 
 

Created On :   19 Sept 2022 6:52 PM IST

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