शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत

Accused of molesting by marrying, did not get bail
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने शादी का वादा करके संबंध बनाने के लिए पीड़िता की सहमति हासिल की है। पीड़िता ने गलतफहमी के चलते सहमति दी है। इसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता है। इसलिए आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है। खुद को ठगा महसूस करने के बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में  दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी फहीम मोहम्मद शेख ने अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। 

न्यायमूर्ति एस.वी कोतवाल ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी की शादी तय हो गई थी। लेकिन यह बात उसने पीड़िता को नहीं बताई। यह दर्शाता है कि आरोपी का पीड़िता के साथ शादी करने का इरादा नहीं था। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता की सहमति से संबंध बनाए थे। इसे दुष्कर्म का मामला नहीं माना जा सकता। सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने शादी की आड़ में धोखे से संबंध बनाने के लिए सहमति हासिल की है।  मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है। उसकी हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। इसलिए जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। 
 

Created On :   19 Sep 2020 12:47 PM GMT

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