दुष्कर्म के आरोपी को जमानत, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का है आरोप

Accused of rape, accused of making ties by giving bail, marriage
दुष्कर्म के आरोपी को जमानत, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का है आरोप
दुष्कर्म के आरोपी को जमानत, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का है आरोप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से वक्फ क्षेत्रीय अधिकारी खुसरो खान को राहत मिली है। न्या. राेहित देव ने आरोपी की अग्रिम जमानत पर मुहर लगाई है। पूर्व में 23 दिसंबर को कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान की थी। याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड के स्थानीय अधिकारी के रूप में कार्यरत है। नागपुर में एक महिला से प्रेम संबंध स्थापित करके दुष्कर्म का मामला धंतोली पुलिस थाने भादवि 376 (2) (एन), 506 के तहत दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है।

पीड़िता की शिकायत है कि वह मेस के टिफिन सप्लाई करती है। इसी काम के सिलसिले में उसकी आरोपी से पहचान हुई थी। ऐसे में दोनों में प्रेम संबंध बढ़े और आरोपी ने उससे विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध स्थापित किए। आरोपी पहले ही शादीशुदा है। पीड़िता का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे विवाह और व्यवसाय में मदद करने का वादा किया था। वादा पूरा नहीं होने के कारण पीड़िता ने पुलिस में शिकायत कर दी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. राहिल मिर्जा ने पक्ष रखा। 
  

Created On :   7 Jan 2021 12:31 PM GMT

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