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तीन बियर बार और एक वाइन शॉप पर कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर । राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में 3 बियर बार व 1 वाइन शॉप पर कार्रवाई की। विभाग ने इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की आैर सुनवाई के लिए ये मामले जिलाधीश को भेजे जाएंगे। दुपहिया वाहन व विदेशी शराब जब्त की गई। कोरोना को देखते हुए शनिवार व रविवार को शराब की होम डिलीवरी करने के आदेश है। हिंगना एमआईडीसी महिदं्रा कंपनी के सामने स्थित मे. बालाजी बार एंड रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी के नाम पर बार से महज 100 फीट की दूरी पर ही शराब की डिलीवरी दी गई। बार के करीब ही शराब बेचते हुए बार के कर्मचारी व ग्राहक को पकड़ा गया। वाहन जब्त कर दोनों पर मामला दर्ज किया गया। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने विभागीय कार्रवाई कर तीन बक्से विदेशी शराब जब्त की। बार पर भी कार्रवाई की जा सकती है। विभाग की ओर से जांच के बाद यह मामला जिलाधीश को भेजा जाएगा।
अन्य कार्रवाई
इसी तरह मे. द कैफे बैरल रेस्टोरेंट और बार, मे. पियोना रेस्टोरंेट एंड बार पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। वैशाली नगर स्थित मे. लेसी वाइन शॉप पर भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। विभाग की तरफ से विभागीय जांच कर कार्रवाई के लिए ये मामले जिलाधीश को भेजे जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर शराब की बिक्री करने के आरोप में जुर्माना या लाइसेंस सस्पेंड किए जा सकते हैं।
सिर्फ होम डिलीवरी करना है
लॉकडाउन के दौरान दुकान से शराब की बिक्री नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी होगी। होम डिलीवरी के नाम पर दुकान से कुछ दूरी पर शराब बेचने पर विभागीय मामला दर्ज किया जाएगा। दुकानदारों को मोबाइल पर आर्डर भेजकर घर पर शराब मंगाई जा सकती है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले शराब दुकानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानों के सामने भीड़ नहीं होनी चाहिए। होम डिलीवरी का अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। एमआरपी से ज्यादा शुल्क लेने पर शिकायत की जा सकती है। -प्रमोद सोनोने, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नागपुर
Created On :   15 March 2021 5:22 PM IST