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पत्नी और बच्चे को मेंटेनेंस अदा न किया तो कार्रवाई

डिजिटल डेस्क,नागपुर। संभ्रांत दंपति का वैवाहिक कलह एक बार फिर अदालत तक पहुंचा है। पत्नी का आरोप है कि, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार न तो अब तक पति ने उसे अंतरिम मेंटेनेंस की रकम दी और न ही किराए का भुगतान किया। ऐसा करके उसने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट ने जब इस मामले में तथ्यों की जांच-परख की, तो पता चला कि पति आर्थिक रूप से सक्षम है, उसने इस अवधि में कई देशों की यात्राएं की। ऐसे में उसने जानबूझकर अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि, इस मामले में पति को दोषी पाया जाता है और वह कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई झेलने का पात्र है। आगे उससे अपना पक्ष रखने के अधिकार भी छीने जा सकते हैं। लेकिन इस मामले में एक अंतिम चेतावनी स्वरूप पति को 15 नवंबर तक 50 प्रतिशत मेंटेनेंस या फिर 4 किस्तों में सारी रकम अदा करने को कहा गया है।
यह है मामला : दरअसल, वर्ष 2015 में पारिवारिक न्यायालय ने पति को आदेश दिए थे कि, वह अपनी पत्नी और बच्चे के लिए 25 हजार रुपए प्रतिमाह अंतरिम मेंटेनेंस और किराए के लिए 25 हजार रुपए प्रतिमाह का मुआवजा दे। पति ने पहले हाईकोर्ट और फिर सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी, लेकिन केस हार गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पति को आदेश दिए कि, वह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की बकाया राशि 5 लाख रुपए 3 माह में अदा करे। अब पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुद्दा उठाया कि, पति ने अब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। न तो मेंटेनेंस दिया और न ही किराए की रकम अदा की। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पति को अंतिम चेतावनी दी है।
Created On :   13 Nov 2021 6:02 PM IST