भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Action will be taken against policemen if found indulging in corruption
भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
आश्वासन भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वाहनों के टोइंग शुल्क के नाम पर ट्रैफिक पुलिस में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस के संबंधित अधिकारी को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में ठाणे व नई मुंबई पुलिस आयुक्त को याचिका में पक्षकार बनाने को कहा है। 

न्यायमूर्ति एए सैय्यद व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ ने यगह निर्देश सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सुनील टोके की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में दावा किया गया है कि ट्राफिक पुलिस में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। टोइंग चार्ज के नाम पर खास तौर से दूसरे राज्यों के वाहनचालकों से लूटा जा रहा है और मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे है। पुलिस का यह भ्रष्टाचार ठाणे व नई मुंबई के विभिन्न इलाकों में हो रहा है।  सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ए आर पाटिल ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से की गई शिकायत का संज्ञान लिया गया है। और इसकी जांच भी शुरु कर दी गई है। जो अधिकारी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दोषी पाए जाएगे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी को याचिका में उठाए गए मुद्दे पर विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। और सुनवाई को स्थगित कर दिया। 


 

Created On :   7 Jan 2022 7:40 PM IST

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