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दुकानों के नामफलक मराठी में नहीं नजर आए तो होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क,चंद्रपुर । जिले की प्रत्येक दुकान के नाम का फलक मराठी मंे होना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है। अधिनियम की धारा 7 के तहत जिन दुकानों में 10 से कम कामगार हैं और धारा 36 (क) (1) धारा 6 के तहत पंजीयन में प्रत्येक दुकान में 10 से अधिक कामगार हैं। ऐसी सभी दुकानों के नाम का फलक देवनागरी लिपि में मराठी भाषा में होना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानदार देवनागरी लिपि के मराठी भाषा के अलावा अन्य किसी भी भाषा मंे और लिपि में नाम फलक रख सकते हैं। मराठी भाषा के अक्षर नाम फलक पर शुरुआत में लिखना अनिवार्य होगा और मराठी भाषा के अक्षरों का आकार अन्य किसी भी भाषा के अक्षरों से छोटा नहीं होना चाहिए। अब शराब दुकानों को नहीं दिए जा सकेंगे महापुरुषों और किलों के नाम : जिन दुकानाें में शराब बेची जाती है, ऐसी दुकानों के नाम के पैनल पर महापुरुषों का या फिर किले का नाम नही लिख सकते हैं। ऐसा संशोधन शासन ने 17 मार्च 2022 को उक्त अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। जिले के सभी दुकान मालिकों को उक्त प्रावधान का पालन करना चाहिए। उक्त नियम का उल्लंघन करने वाले दुकान और मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह चेतावनी सहायक कामगार आयुक्त भोईटे ने की है।
Created On :   26 March 2022 8:06 PM IST