कौन से मीसा बंदियों को दी जाए पेंशन, प्रशासन ने सरकार से मांगी सलाह

Administration asked for advice from the govt to give pension to MISA
कौन से मीसा बंदियों को दी जाए पेंशन, प्रशासन ने सरकार से मांगी सलाह
कौन से मीसा बंदियों को दी जाए पेंशन, प्रशासन ने सरकार से मांगी सलाह

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने भले ही मीसा (मेंटेनंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) बंदियों को पेंशन देने की घोषणा कर दी हो, लेकिन कौन से मीसा बंदियों को पेंशन दी जाए, इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। राज्य सरकार के जीआर में इस संबंध में स्पष्टता नहीं होने से जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा है।

राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान एक महीना व इससे ज्यादा जेल में बंद रहे मीसा बंदियों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। मीसा बंदी को 10 हजार व उसकी विधवा को 5 हजार रुपए पेंशन देने का तय हुआ है। जिला प्रशासन मीसा बंदियों का रिकार्ड इकट्ठा कर रहा है। जिला प्रशासन सेंट्रल जेल, पुलिस आयुक्तालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मीसा बंदियों का रिकार्ड जमा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन के पास ऐसे मीसा बंदी भी पहुंच रहे हैं, जो आंदोलन में पकड़े जाने के बाद जेल गए थे।

आपातकाल के दौरान पुलिस ने सरकारी आदेश का विरोध करने वाले लोगों को घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी तरह कुछ लोगों को सत्याग्रह (आंदोलन) करते हुए गिरफ्तार किया गया था। जिन लोगों को सीधे घर से उठाकर जेल भेज दिया गया था, वे पेंशन के लिए पात्र हैं। बशर्ते उनके पास गिरफ्तारी व जेल में एक महीने से ज्यादा रहने के पुख्ता दस्तावेज हों।

आंदोलनकारियों की डिफेंस इंडिया रुल (डीआईआर) में मीसा के तहत गिरफ्तारी हुई थी। जीआर में मीसा का उल्लेख है, लेकिन डीआईआर का उल्लेख नहीं होने से प्रशासन पशोपेश में पड़ गया है। जिला प्रशासन के पास सत्याग्रही (आंदोलनकारी) भी पेंशन की मांग का आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं।

अभी तक नहीं मिला जवाब
जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर सत्याग्रहियों की पेंशन की मांग पर मार्गदर्शन मांगा है। इसी तरह मीसा बंदियों की जांच पड़ताल के लिए स्थानीय स्तर पर कमेटी बनाने की भी अनुमति मांगी है। जिलाधीश की अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी। इसमें पुलिस, जेल व कोर्ट का प्रतिनिधि शामिल रहेगा। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर मार्गदर्शन मांगा गया है। अभी तक राज्य सरकार से जवाब नहीं मिला है।

अपराधियों को नहीं मिलेगी पेंशन
आपातकाल के दौरान अपराध करने के बाद जेल गए आरोपियों पर भी मीसा लगा था। ऐसे अपराधियों या उनकी विधवाओं को पेंशन का लाभ नहीं मिल सकेगा। जिला स्तर पर जो कमेटी बनेगी, वह यह देखेगी कि मीसा बंदी चोरी, डकैती, हत्या जैसे अपराध करने के बाद तो जेल नहीं गया था।

Created On :   29 Aug 2018 12:55 AM IST

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