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नागपुर का हाल , मरीजों को डिस्चार्ज कर भूल जाता है प्रशासन

डिजिटल डेस्क,नागपुर। कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज करने संबंधी नए दिशा-निर्देश के बाद से नागपुर में बिना लक्षण वाले मरीजों को 10 दिन के बाद जांच किए बगैर डिस्चार्ज किया जा रहा है। गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल ऑफिसर को इन मरीजों की हालत पर नजर रखना जरूरी है। डिस्चार्ज हुए कई मरीजों से बातचीत करने पर पता चला कि न तो उन्हें गाइडलाइन की पूरी जानकारी दी जा रही है और न ही फोन कर सेहत संबंधी पूछताछ की जा रही है।
डिस्चार्ज मरीजों के लिए यह हैं दिशा-निर्देश
डिस्चार्ज किए गए मरीज के घर में आइसोलेशन में रहने की सुविधा हो। {घर में मरीज की देखभाल करने वाला मौजूद होना चाहिए और उसे निरंतर अस्पताल के संपर्क रखना होगा।
प्रोटाकॉल के तहत मेडिकल ऑफिसर को देखभाल करने वाले व मरीज के निकट संपर्क में आने वालों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्रिस्क्राइब करना चाहिए। {मरीज को अपनी तबीयत के बारे मेंे नियमित रूप से जिला निगरानी अधिकारी को सूचित करना होगा।
किसी ने नहीं की है पूछताछ
मुझे अस्पताल से 11 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। तब मुझसे कहा गया कि अगले 14 दिन तक मुझे घर में ही रहना है। समय पर दवा लेनी है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना है। घर आने के बाद अब तक कहीं से पूछताछ के लिए कोई फोन नहीं आया है। -प्रशांत (परिवर्तित नाम), सदर
कोई फोन कॉल नहीं आया
डिस्चार्ज होकर घर आए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। मेरी सेहत जानने के लिए अब तक कहीं से फोन नहीं आया है, न ही हॉस्पिटल ने मुझे कोई फोन नंबर दिया है कि तबीयत खराब होने पर इस नंबर पर फोन कर जानकारी देनी है। -प्रवीण (परिवर्तित नाम), हंसापुरी
जोन के स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी
मरीजों को डिस्चार्ज होने के बाद भी मनपा ध्यान रखती है। उन्हें होम क्वारंेटाइन रहना होता है, इसलिए उनके घर के बाहर होम क्वारंेटाइन का स्टिकर लगा दिया जाता है। मरीज जिस जोन का होता है, उस जोन के स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे मरीज की सेहत पर नजर रखें। -राम जोशी सहायक आयुक्त, मनपा
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।