पुलिस हिरासत में भेजे गए अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते

Advocate Gunaratna Sadavrate sent to police custody
पुलिस हिरासत में भेजे गए अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते
शरद पवार के घर पर हमला मामले में हुई है गिरफ्तारी पुलिस हिरासत में भेजे गए अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते

डिजिटल डेस्क,मुंबई।  मुंबई की किला कोर्ट ने शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के घर सिल्वर ओक के बाहर प्रदर्शन से जुड़े मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते को 11 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।जबकि मामले से जुड़े 109 आरोपियों को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज गया है। इस लिहाज से ये 109 आरोपी जमानत के लिए आवेदन कर सकेगे लेकिन आरोपी अधिवक्ता सदाव्रते को अभी तक दो दिनों तक पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में अब तक 110 लोग पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद सदावर्ते को गांवदेवी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। जबकि 109 लोगों को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। पुलिस स्टेशन ले जाते समय सदाव्रते ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट ने सदावर्ते को उनकी डायबटीज व उच्च रक्तचाप से जुड़ी जरुरी दवाएं उन्हें उपलब्ध कराने की अनुमति दी है।

सदावर्ते ने प्रदर्शनकारियों को भड़काया
इससे पहले पुलिस ने कडी सुरक्षा के बीच आरोपी सदावर्ते सहित इस मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए 109 लोगों को मजिस्ट्रेट कैलास सावंत के सामने पेश किया। इस दौरान सरकारी वकील प्रदीप घरत ने दावा किया कि आरोपी सदाव्रते शुक्रवार को दक्षिण मुंबई में रांकापा प्रमुख पवार के घर के बाहर हुए हंगामे के मुख्य सूत्रधार नजर आ रहे हैं। आरोपी ने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़काया है। आरोपी ने अपने भाषण में कई बार राकांपा प्रमुख पवार का नाम भी लिया है। जबकि हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। ऐसे में आरोपी का भड़काऊ भाषण देना अपेक्षित नहीं था। इस दौरान उन्होंने सदावर्ते के भाषण की क्लिप भी कोर्ट में पेश की। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में पता लगाना चाहती है कि इस मामले से और कौन से असमाजिक तत्व जुड़े हैं। इस प्रदर्शन के लिए पैसे कहा से आए थे। इसलिए आरोपी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जाए। ताकि पुलिस मामले की प्रभावी ढंग से जांच कर सके। इस दौरान सदाव्रते की ओर से पैरवी कर रहे वकील महेश वासवानी ने कहा कि इस मामले में मेरे मुवक्किल को फंसाया गया है। मेरे मुवक्किल को हिरासत में भेजने की बजाय जमानत दिया जाए। किंतु मजिस्ट्रेट ने आरोपी को जमानत देने से मना करते हुए उसे 11 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। 

 शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले में अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते सहित 103 प्रदर्शन कारियों को गिरफ्तार किया था। शनिवार को मामले में सात और लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस तरह से मामले में गिरफ्तार होनेवाले आरोपियों की संख्या 110 पहुंच गई है। सदावर्ते  महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एसटी महामंडल) के हड़ताली कर्मचारियों के वकील हैं। मुंबई के गांवदेवी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस मामले में 110 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के खिलाफ आपाराधिक षड़यंत्र, अवैध जमावबंदी करने व हमले के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सदावर्ते के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 109,144 149 353 व 120 बी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

प्रदर्शन से पहले की थी पवार के घर की रेकी 
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन से पहले राकांपा नेता के घर की रेकी की थी। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के फोन भी जब्त किए हैं। शुक्रवार को हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के एक समूह ने मुंबई के पेडर रोड इलाके में स्थित रांकापा प्रमुख पवार के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों के मुताबिक राकांपा नेता पवार ने उनकी कोई मदद नहीं की है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। इस दौरान राकांपा प्रमुख पवार के घर के बाहर पत्थरबाजी की गई थी और चप्पले भी फेकी गई थी। फिलहाल  पवार के मुंबई व बारामती स्थित घर की सुरक्षा को बढा दिया गया है। इसके साथ ही आजादा मैदान से एसटी महामंडल के हड़ताली कर्मचारियों को हटा दिया गया है। 

सदावर्तेकी पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया था देशमुख के खिलाफ जांच का आदेश 
वहीं सदावर्ते  की पत्नी एडवोकेट जयश्री ने कहा कि उनके पति के खिलफ की गई कार्रवाई के पीछे पवार परिवार से जुड़े लोगों का हाथ है। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने एक बार फिर राकांपा प्रमुख पवार, उनकी बेटी व राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का नाम लिया। गौरतलब है कि सदाव्रते की पत्नी की याचिका पर बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। 

 


 

Created On :   9 April 2022 7:37 PM IST

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