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जमानत के बाद दूसरे मामले में गिरफ्तारी से बचने कोर्ट में छिप गया आरोपी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चोरी के मामले में युवक को 20 जुलाई को जमानत मिली। इसके बाद वह बाहर नहीं निकला, कोर्ट परिसर में ही छज्जे पर जाकर छिप गया। दरअसल, चोरी के एक अन्य मामले में उसे दूसरे थाने की पुलिस गिरफ्तार करने वहीं पहुंच गई थी। उससे बचने के लिए आरोपी छिप तो गया, पर रात के अंधेरे में बाहर निकलते समय पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी योगेश उर्फ लल्लू रमेश शाहू (28) है। उसे गणेशपेठ पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
चक्करघिन्नी बन गई थी गणेशपेठ पुलिस
सूत्रों की मानें तो चोरी के आरोपी योगेश उर्फ लल्लू रमेश शाहू की खोज में गणेशपेठ पुलिस कोर्ट परिसर में चक्करघिन्नी बनकर रह गई थी। जमानत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार करने की योजना थी। परंतु योगेश ज्यादा तेज निकला था। उसे इसकी भनक लग गई थी। इसलिए जमानत मिलने के बाद वह छज्जे के ऊपर जाकर छिप गया। रात में करीब 11 बजे सत्र न्यायालय की 7वीं मंजिल पर वह जाता दिखाई दिया। सुरक्षा चौकी में तैनात पुलिकर्मियों ने योगेश को पकड़ लिया। इसके बाद उसे गणेशपेठ पुलिस को सौंप दिया गया। गणेशपेठ पुलिस को वाहन चोरी के एक मामले में उसकी तलाश थी।
वाठोड़ा पुलिस ने पहले किया था गिरफ्तार
पुलिस सूत्रों के अनुसार वाठोड़ा पुलिस ने दो दिन पूर्व चोरी के मामले में काशीबाई देवल दसरा रोड, कोतवाली निवासी योगेश को गिरफ्तार किया था। वह गणेशपेठ पुलिस का वांछित था।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।