पीएम फसल बीमा योजना : अब कृषि पंप और ट्रैक्टर का भी बीमा करा सकेंगे किसान

पीएम फसल बीमा योजना : अब कृषि पंप और ट्रैक्टर का भी बीमा करा सकेंगे किसान
पीएम फसल बीमा योजना : अब कृषि पंप और ट्रैक्टर का भी बीमा करा सकेंगे किसान
पीएम फसल बीमा योजना : अब कृषि पंप और ट्रैक्टर का भी बीमा करा सकेंगे किसान
हाईलाइट
  • इनमें भवन आगजनी तथा संबंधित जोखिम 50 हजार रुपए का बीमा होगा जिसमें 40 रुपए प्रीमियम देना होगी
  • जबकि वस्तु बीमा 20 हजार रुपए का होगा
  • जिसमें 20 रुपए प्रीमियम देना होगा।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब प्रदेश के किसान कृषि पम्पों और ट्रैक्टर का भी बीमा करा सकेंगे।
  • ये बीमा कंपनियां यूनिफाईड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम के अंतर्गत फसल बीमा के अलावा छह अन्य प्रकार के बीमा भी उपलब्ध कराएंगी।
  • पहली

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब प्रदेश के किसान कृषि पम्पों और ट्रैक्टर का भी बीमा करा सकेंगे। पहली बार राज्य सरकार ने किसानों को यह नई सुविधा इस योजना के अंतर्गत प्रदान की है। इसके लिए किसानों को नाम मात्र की प्रीमियम जमा कराना होगी। यह बीमा पूरी तरह एच्छिक होगा।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं एचडीएफसी इरगो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन किया है। ये बीमा कंपनियां यूनिफाईड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम के अंतर्गत फसल बीमा के अलावा छह अन्य प्रकार के बीमा भी उपलब्ध कराएंगी। इनमें भवन आगजनी तथा संबंधित जोखिम 50 हजार रुपए का बीमा होगा जिसमें 40 रुपए प्रीमियम देना होगी, जबकि वस्तु बीमा 20 हजार रुपए का होगा, जिसमें 20 रुपए प्रीमियम देना होगा।

इसी प्रकार, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए का होगा, जिसमें किसान परिवार के प्रत्येक सदस्य से 20 रुपए प्रीमियम लिया जाएगा। कृषि पम्प सेट बीमा 25 हजार रुपए का होगा, जिसमें 438 रुपए प्रीमियम देना होगी। किसान के बच्चों के लिए विद्यार्थी बीमा योजना रखी गई है, जिसमें 75 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रीमियम ली जाएगी तथा विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार रुपए, पूर्ण दिव्यांगता होने पर भी 50 हजार रुपए और एक आंख एक कान क्षतिग्रस्त होने पर 25 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार किसान जीवन बीमा 2 लाख रुपए का होगा, जिसमें 330 रुपए प्रति व्यक्ति प्रीमियम अदा करना होगी। कृषि ट्रैक्टर का भी बीमा कृषि ट्रैक्टर के लिए स्टेण्डर्ड मोटर बीमा पालिसी के अनुसार किया जाएगा।

कृषि संचालनालय मप्र के उप संचालक अशोक उपाध्याय ने मामले को लेकर कहा है कि ‘‘किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत छह अन्य बीमा सुविधाएं भी दी जाएंंगी। यह बीमा चयनित निजी बीमा कंपनियां किसानों को निर्धारित प्रीमियम लेकर उपलब्ध कराएंगी।’’

Created On :   23 May 2018 7:24 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story