अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर अनियमितता के आरोप

Allegations of irregularity on Additional Sessions Judge
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर अनियमितता के आरोप
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर अनियमितता के आरोप

डिजिटल डेस्क,नागपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर अग्रिम जमानत से जुड़े एक मामले में अनिमियतता के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गंभीर संज्ञान लिया है। न्या.रोहित देव की खंडपीठ ने सत्र न्यायाधीश द्वारा दो आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करके प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश को स्वयं इस मामले में सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास हर हाल में कायम रहना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि अनियमितता के इन आरोपों की विस्तृत आंतरिक जांच हो, ताकि सच सामने आ सके। हाईकोर्ट के अनुसार, मामले में विस्तृत जांच के दौरान शायद कोई ऐसी स्पष्टीकरण सुनने को मिले, जो स्वीकार करने योग्य हो। चूंकि इस प्रकरण में  न्यायाधीश पर अनियमितता के आरोप हैं, ऐसे में उनके द्वारा दिए गए विवादित फैसले को रद्द करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने मामले के संबंधित आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज करके प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश को आरोपियों की अग्रिम जमानत पर 7 दिन में फैसला करने को कहा है। तब तक आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत दी गई है। उन्हें 23 फरवरी को निचली अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। 

प्राथमिक रिपोर्ट में माना शिकायत में तथ्य है
निचली अदालत पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। याचिकाकर्ता के आराेपों पर हाईकोर्ट ने 27 जनवरी 2021 को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश को मामले में जांच के आदेश दिए। 3 फरवरी 2021 को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता की शिकायत में ठोस तथ्य पाए गए। ऐसे में हाईकोर्ट ने तय किया है कि इस मामले में अब विस्तृत जांच की जानी चाहिए, ताकि मामले की हकीकत सामने आ सके। 

अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी थी
शहर के जरीपटका पुलिस थाने में एड. प्रकाश गायकवाड़ (57, निवासी गणेशपेठ) और नीरज सोनी (44, मॉडर्न मिल) के खिलाफ एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भादवि 306, 420, 467, 468, 471 -34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 13 सितंबर 2019 को उक्त दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी थी। इस आदेश पर जज के हस्ताक्षर के बाद इसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। जब मामले में फिर इसी प्रकरण में निचली अदालत ने 3 जनवरी 2020 को नया आदेश जारी किया, जिसमें आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान की गई। ऐसे में मृतक की पत्नी विद्या कोटांगले ने इस पर आपत्ति लेते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से एड. आर. एच. रावलानी और एस. एस. डोईफोड़े ने पक्षा रखा।

 

Created On :   19 Feb 2021 5:59 AM GMT

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